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Ballia

बलिया: ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत दुष्कर्म-हत्या मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास

News Report Registered Hindi Newspaper Logo
Last updated: 16/02/2026 19:28
By
News Desk
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3 Min Read
न्यायालय कक्ष में न्यायाधीश और पुलिस अधिकारी, न्याय की प्रक्रिया दर्शाते हुए
बलिया में विशेष न्यायालय ने दुष्कर्म व हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
Contents
  • बलिया: ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत दुष्कर्म व हत्या मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास, विशेष न्यायालय ने सुनाया कठोर फैसला
  • धारा 6 पॉक्सो एक्ट में 25-25 वर्ष सश्रम कारावास
  • धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास
  • धारा 201 भादवि में 04-04 वर्ष का कारावास
  • घटना का संक्षिप्त विवरण

बलिया: ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत दुष्कर्म व हत्या मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास, विशेष न्यायालय ने सुनाया कठोर फैसला

बलिया, 16 फरवरी 2026:अमित मिश्रा की रिपोर्ट : उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक, लखनऊ द्वारा संचालित विशेष अभियान “OPERATION CONVICTION” के अंतर्गत बलिया पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग की सशक्त और प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप नाबालिग बालिका से दुष्कर्म एवं हत्या के जघन्य मामले में दो अभियुक्तों को कठोर दंड दिलाया गया है।

दिनांक 16.02.2026 को थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0-94/2022, धारा 302, 201, 376डीबी भारतीय दंड संहिता तथा 5एम/6 पॉक्सो एक्ट से संबंधित प्रकरण में मा0 विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट सं0 08, जनपद बलिया द्वारा अभियुक्तगण –

  • 1. किरन देवी पत्नी परदेशी कुमार बिन्द
  • 2. परदेशी कुमार बिन्द पुत्र कृष्णा

निवासीगण हरपुर बाजार, थाना उचकागांव, जिला गोपालगंज (बिहार) को दोषसिद्ध कर कठोर सजा सुनाई गई।

धारा 6 पॉक्सो एक्ट में 25-25 वर्ष सश्रम कारावास

न्यायालय ने धारा 6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दोनों अभियुक्तों को 25-25 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10,000-10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक अभियुक्त को 01-01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास

धारा 302 भादवि (हत्या) में दोषसिद्ध पाए जाने पर दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं 5,000-5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर 03-03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

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धारा 201 भादवि में 04-04 वर्ष का कारावास

साक्ष्य मिटाने के अपराध में धारा 201 भादवि के अंतर्गत दोनों अभियुक्तों को 04-04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000-5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने की दशा में 03-03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास निर्धारित किया गया है।

इस प्रकार दोनों अभियुक्तों पर कुल 20,000-20,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। न्यायालय द्वारा दी गई सजाएं विधि के अनुसार प्रभावी रहेंगी।

घटना का संक्षिप्त विवरण

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