सोनभद्र में ऑपरेशन कनविक्शन: हत्या सदृश मामले में अभियुक्त को 10 साल का सश्रम कारावास

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Dilip Kumar
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सोनभद्र में ऑपरेशन कनविक्शन के तहत अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास।

सोनभद्र में ऑपरेशन कनविक्शन के तहत हत्या सदृश प्रकरण में अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

जनपद सोनभद्र में अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा के निर्देशन में की गई प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय सोनभद्र ने एक अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 10000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

प्रकरण का विवरण

यह मामला थाना अनपरा से संबंधित है। मुकदमा अपराध संख्या 85 वर्ष 2021 धारा 304 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था। मामले में अभियुक्त महजू उरांव पुत्र स्वर्गीय बिहारी निवासी पतरातू थाना लातेहार जिला लातेहार झारखंड हाल पता बिछड़ी थाना अनपरा जनपद सोनभद्र के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा

सुनवाई के उपरांत माननीय न्यायालय सोनभद्र ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए धारा 304 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अभियुक्त पर 10000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त दंड का प्रावधान भी न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है।

पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी

मामले में दोष सिद्ध कराने के लिए थाना अनपरा पुलिस, कोर्ट मोहर्रिर, अभियोजन पक्ष तथा जनपद मॉनिटरिंग सेल ने समन्वित प्रयास किए। विवेचना के दौरान साक्ष्यों का विधिवत संकलन किया गया और न्यायालय में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। गवाहों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित कराई गई तथा प्रकरण की नियमित मॉनिटरिंग की गई, जिससे अभियोजन पक्ष मजबूत रहा।

ऑपरेशन कनविक्शन का उद्देश्य

जनपद में ऑपरेशन कनविक्शन अभियान का मुख्य उद्देश्य गंभीर अपराधों में त्वरित और गुणवत्तापूर्ण विवेचना कर अभियुक्तों को शीघ्र सजा दिलाना है। इसके अंतर्गत लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा, साक्ष्यों की मजबूती और न्यायालय में प्रभावी पैरवी पर विशेष बल दिया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक ने संबंधित पुलिस टीम और अभियोजन अधिकारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि जनपद में अपराध नियंत्रण और न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने की दिशा में यह निर्णय महत्वपूर्ण है। भविष्य में भी संगीन अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए इसी प्रकार समन्वित और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।