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Varanasi

वाराणसी में कोडीन कफ सिरप तस्करी: विनोद अग्रवाल की 5.18 करोड़ की संपत्ति फ्रीज

Mridul Kr Tiwari Editor in Chief News Report Newspaper
Last updated: 12/02/2026 18:05
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Mridul Kumar Tiwari
Mridul Kr Tiwari Editor in Chief News Report Newspaper
ByMridul Kumar Tiwari
Mridul Kumar Tiwari is the Editor-in-Chief of News Report, a registered Hindi newspaper dedicated to credible, independent, and public-interest journalism. He oversees editorial operations, newsroom standards,...
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5 Min Read
वाराणसी पुलिस द्वारा कोडीन कफ सिरप तस्करी मामले में फ्रीज की गई संपत्ति
कोडीन कफ सिरप तस्करी में आरोपी की संपत्ति पर पुलिस ने लगाया फ्रीज पोस्टर
Contents
  • कोडीन कफ सिरप तस्करी में बड़ी कार्रवाई, विनोद अग्रवाल व परिजनों की 5.18 करोड़ की संपत्ति फ्रीज
  • किस मुकदमे में हुई कार्रवाई
  • फ्रीज की गई अचल संपत्तियों का विवरण
  • वित्तीय लेनदेन और अवैध नेटवर्क की जांच
  • धारा 68 (F) एनडीपीएस एक्ट के तहत विधिक कार्रवाई
  • कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम

कोडीन कफ सिरप तस्करी में बड़ी कार्रवाई, विनोद अग्रवाल व परिजनों की 5.18 करोड़ की संपत्ति फ्रीज

अमित मिश्रा की रिपोर्ट: कार्यालय पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार थाना सारनाथ पुलिस टीम ने कोडीनयुक्त कफ सिरप तस्करी प्रकरण में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी विनोद अग्रवाल एवं उसके परिजनों की अपराध से अर्जित लगभग 5,18,24,795 रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को धारा 68 (F) एनडीपीएस एक्ट (सफेमा) के तहत फ्रीज कर दिया है। सभी चिन्हित अचल संपत्तियों पर फ्रीज संबंधी बैनर और पोस्टर लगाकर आमजन को सूचित किया गया है कि इन संपत्तियों की खरीद, बिक्री और हस्तांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

किस मुकदमे में हुई कार्रवाई

यह कार्रवाई थाना सारनाथ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0623/2025 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 208, 61(2) बीएनएस तथा 8/21/26(डी)/29 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दर्ज मुकदमे में की गई है। विवेचना के दौरान विनोद अग्रवाल पुत्र स्व. बालकृष्ण अग्रवाल निवासी एचएन 22/26 पटकापुर थाना फीलखाना जनपद कानपुर नगर का नाम प्रकाश में आया।

जांच में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी द्वारा कोडीनयुक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी कर भारी मात्रा में धन अर्जित किया गया। इसी अवैध कमाई से विभिन्न स्थानों पर संपत्तियां खरीदी गईं और बैंक खातों में धन जमा किया गया।

फ्रीज की गई अचल संपत्तियों का विवरण

1. मकान संख्या 14/75(23), गोपाल विहार सिविल लाइंस कानपुर नगर, क्षेत्रफल 222.40 वर्ग मीटर, विनोद अग्रवाल के नाम पंजीकृत, अनुमानित कीमत 1,50,00,000 रुपये।

2. प्लॉट संख्या 123, फेज-2, स्कीम संख्या 39, एमराल्ड गुलिस्तान जाजमऊ कानपुर, क्षेत्रफल 84.50 वर्ग मीटर, विनोद अग्रवाल के नाम पंजीकृत, अनुमानित कीमत 30,31,800 रुपये।

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3. प्लॉट संख्या 23, परिसर संख्या 14/75, गोपाल विहार सिविल लाइंस कानपुर नगर, क्षेत्रफल 130.03 वर्ग मीटर, विनोद अग्रवाल के नाम पंजीकृत, अनुमानित कीमत 67,50,000 रुपये।

4. मकान संख्या 897-898/22, प्लॉट संख्या 22, आराजी संख्या 897 व 898 दहेली सुजानपुर कानपुर, क्षेत्रफल 297.651 वर्ग मीटर, शिवम अग्रवाल पुत्र विनोद अग्रवाल के नाम पंजीकृत, अनुमानित कीमत 1,22,00,000 रुपये।

5. मकान संख्या 59/26 एवं 59/27 बिरहाना रोड कानपुर नगर, क्षेत्रफल 50.79 वर्ग मीटर, सविता अग्रवाल पत्नी विनोद अग्रवाल के नाम पंजीकृत, अनुमानित कीमत 1,11,00,000 रुपये।

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6. अग्रवाल ब्रदर्स (विनोद अग्रवाल) के नाम से आईसीआईसीआई बैंक बिरहाना रोड कानपुर शाखा में संचालित बैंक खाता, जिसमें 37,42,995 रुपये जमा पाए गए, को भी फ्रीज किया गया।

उपरोक्त सभी चल एवं अचल संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 5,18,24,795 रुपये आंका गया है।

वित्तीय लेनदेन और अवैध नेटवर्क की जांच

विवेचना के दौरान यह भी पाया गया कि आरोपी का जनपद कानपुर के थाना कलेक्टरगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 0087/2025 में भी नाम सामने आया है। जांच में अवैध फर्मों के माध्यम से 6 से 7 करोड़ रुपये तक के संदिग्ध लेनदेन के प्रमाण मिले हैं। ई-वेलबिल, बैंक स्टेटमेंट, नगद जमा पर्चियां, सीसीटीवी फुटेज, आईटीआर और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ाई गई।

पुलिस का कहना है कि मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को आर्थिक रूप से कमजोर करना इस कार्रवाई का प्रमुख उद्देश्य है। अपराध से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर उन्हें फ्रीज करने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।

धारा 68 (F) एनडीपीएस एक्ट के तहत विधिक कार्रवाई

धारा 68 (F) एनडीपीएस एक्ट (सफेमा) के अंतर्गत अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त या फ्रीज करने का प्रावधान है। इसी के तहत सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ एवं थानाध्यक्ष सारनाथ की टीम पूर्व चिन्हित संपत्तियों पर पहुंची। राजस्व टीम की मौजूदगी में विधिवत कार्रवाई करते हुए संपत्तियों पर फ्रीज का नोटिस चस्पा किया गया।

पूरी कार्रवाई की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी कराई गई, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सके।

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कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम

इस सराहनीय कार्रवाई में सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ श्री विदूष सक्सेना, थानाध्यक्ष पंकज कुमार त्रिपाठी, उपनिरीक्षक अजय कुमार, हेड कांस्टेबल ओमकार सिंह तथा कांस्टेबल सौरभ तिवारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी ने स्पष्ट किया है कि अवैध ड्रग तस्करी के विरुद्ध कठोर अभियान निरंतर जारी रहेगा और अपराध से अर्जित संपत्तियों को कानून के दायरे में लाकर जब्ती एवं फ्रीज की कार्रवाई आगे भी की जाती रहेगी।

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TAGGED:Drug traffickingNDPS ActVinod Agrawalकोडीन कफ सिरपतस्करीवाराणसी पुलिससंपत्ति फ्रीज
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