वाराणसी में दहेज उत्पीड़न मामले में ससुर गिरफ्तार, अशोभनीय व्यवहार और मारपीट का आरोप
वाराणसी। पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के गोमती जोन अंतर्गत थाना जंसा पुलिस ने दहेज उत्पीड़न और अशोभनीय व्यवहार के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी पीड़िता का ससुर बताया जा रहा है, जिस पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप हैं।
मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तारी
दिनांक 21.03.2026 को थाना जंसा के उप निरीक्षक अजय यादव ने मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को थाना जंसा क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पुलिस ने अभियुक्त को उसके अपराध से अवगत कराते हुए नियमानुसार हिरासत में लिया और आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण
मुकेश चन्द्र केशरी पुत्र स्वर्गीय हरिलाल केशरी निवासी मोहल्ला गंज थाना मड़ियाहूं जनपद जौनपुर
घटना का विवरण
प्रकरण के अनुसार पीड़िता द्वारा थाना जंसा में दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया था कि विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था।
पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और उसे घर से निकाल दिया गया। साथ ही उसके ससुर मुकेश चन्द्र केशरी द्वारा अशोभनीय व्यवहार और जान से मारने की धमकी देने की बात भी सामने आई है।
पंजीकृत अभियोग व धाराएं
मु0अ0सं0 53 2026 थाना जंसा कमिश्नरेट वाराणसी
धारा 85 बीएनएस दहेज उत्पीड़न से संबंधित प्रावधान
धारा 89 बीएनएस मारपीट से संबंधित प्रावधान
धारा 115(2) बीएनएस चोट पहुंचाना
धारा 352 बीएनएस आपराधिक बल
धारा 351(3) बीएनएस आपराधिक धमकी
धारा 64(1) बीएनएस अशोभनीय व्यवहार से संबंधित प्रावधान
धारा 3 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम दहेज मांग से संबंधित प्रावधान
आपराधिक इतिहास
1. मु0अ0सं0 53 2026 धारा 85, 89, 115(2), 352, 351(3), 64(1) बीएनएस व 3 4 डीपी एक्ट थाना जंसा वाराणसी
अन्य आपराधिक इतिहास की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है
पुलिस की कार्रवाई
पुलिस ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मामले की विवेचना जारी है और अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
पुलिस की अपील
पुलिस ने महिलाओं से जुड़े मामलों में आगे आकर शिकायत दर्ज कराने की अपील की है, ताकि ऐसे अपराधों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
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