ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त को सजा, जेल में बिताई अवधि का कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड
वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के वरुणा जोन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी का परिणाम सामने आया है। थाना शिवपुर में वर्ष 2000 में पंजीकृत एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनाई गई है। इस प्रकरण में अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास तथा 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
वर्ष 2000 में दर्ज हुआ था मुकदमा
पुलिस के अनुसार थाना शिवपुर में मु0अ0सं0 0175 2000 धारा 8 20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में अभियुक्त विस्सू सोनकर पुत्र छोटेलाल सोनकर निवासी खटीकान बस्ती थाने के पीछे शिवपुर जनपद वाराणसी के विरुद्ध आरोप स्थापित किए गए थे। लंबे समय से लंबित इस प्रकरण में सुनवाई के बाद न्यायालय ने निर्णय सुनाया।
प्रभावी पैरवी से मिली सफलता
प्रभारी निरीक्षक थाना शिवपुर और मॉनिटरिंग सेल वाराणसी द्वारा मामले की प्रभावी पैरवी की गई। साक्ष्यों और अभिलेखों के आधार पर न्यायालय में मजबूत प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय CJ JD FTC 14 FC जनपद वाराणसी ने 18 फरवरी 2026 को अभियुक्त को दोषी करार दिया।
न्यायालय का निर्णय
न्यायालय ने धारा 8 20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त विस्सू सोनकर को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड न देने की स्थिति में नियमानुसार अतिरिक्त दंड का प्रावधान रहेगा।
ऑपरेशन कन्विक्शन का उद्देश्य
ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान का उद्देश्य लंबित आपराधिक मामलों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को शीघ्र सजा दिलाना है। इसके तहत पुलिस और अभियोजन पक्ष समन्वय स्थापित कर मामलों की निगरानी करते हैं और साक्ष्यों को व्यवस्थित तरीके से न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं। इससे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आती है और कानून व्यवस्था मजबूत होती है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थों से संबंधित मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। समाज में नशे के विरुद्ध अभियान को प्रभावी बनाने और दोषियों को दंडित कराने के लिए ऐसे प्रयास आगे भी जारी रहेंगे।
