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Varanasi

वाराणसी: शिवपुर पुलिस का सख्त एक्शन, वारंटी अभियुक्त को घर से किया गिरफ्तार

Dilip Kumar Associate Editor News Report Newspaper
Last updated: 11/04/2026 17:55
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Dilip Kumar
Dilip Kumar Associate Editor News Report Newspaper
ByDilip Kumar
Dilip Kumar is the Associate Editor at News Report, a registered Hindi newspaper committed to ethical, factual, and responsible journalism. He plays a key role in...
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5 Min Read
वाराणसी पुलिस द्वारा एनआई एक्ट वारंटी धीरेंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी का दृश्य
पुलिस ने नवापुर स्थित घर पर दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया।
Contents
  • वाराणसी में एनआई एक्ट के वारंटी धीरेंद्र गुप्ता गिरफ्तार, पुलिस ने दबिश देकर घर से पकड़ा
  • अभियान के तहत की गई कार्रवाई
  • सुबह 09:40 बजे घर से गिरफ्तार
  • धारा 138 एनआई एक्ट में जारी था वारंट
  • अभियुक्त का पूरा विवरण
  • आपराधिक इतिहास
  • वारंटी और फरार अपराधियों पर पुलिस का फोकस
  • आगे की विधिक कार्रवाई जारी
  • गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम
  • पुलिस का सख्त संदेश

वाराणसी में एनआई एक्ट के वारंटी धीरेंद्र गुप्ता गिरफ्तार, पुलिस ने दबिश देकर घर से पकड़ा

वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने वारंटी और फरार आरोपियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक अहम सफलता हासिल की है। थाना शिवपुर पुलिस टीम ने गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) में वांछित चल रहे धीरेंद्र गुप्ता उर्फ विधान गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को उसके नवापुर स्थित आवास से दबिश देकर पकड़ा और आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

अभियान के तहत की गई कार्रवाई

यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त वाराणसी के निर्देशन में अपराधों की रोकथाम तथा वारंटी, वांछित और फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत की गई। पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के मार्गदर्शन, अपर पुलिस उपायुक्त के पर्यवेक्षण और सहायक पुलिस आयुक्त कैंट के नेतृत्व में थाना शिवपुर पुलिस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से दबिश दी।

सुबह 09:40 बजे घर से गिरफ्तार

पुलिस टीम ने 11 अप्रैल 2026 को सुबह करीब 09:40 बजे नवापुर क्षेत्र स्थित आरोपी के घर पर दबिश दी। मौके पर मौजूद आरोपी धीरेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए आवश्यक कार्रवाई पूरी की।

धारा 138 एनआई एक्ट में जारी था वारंट

गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ मु0नं0 69729/2024, धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (एनआई एक्ट) के तहत थाना सारनाथ में मामला दर्ज है। यह मामला आमतौर पर चेक बाउंस और वित्तीय लेनदेन से संबंधित अपराधों से जुड़ा होता है। न्यायालय द्वारा आरोपी की पेशी की तिथि 20 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई थी, लेकिन आरोपी लगातार अनुपस्थित चल रहा था।

लगातार न्यायालय में पेश न होने के कारण आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। इसी वारंट के अनुपालन में थाना शिवपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया।

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अभियुक्त का पूरा विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान धीरेंद्र गुप्ता उर्फ विधान गुप्ता पुत्र लालजी गुप्ता, निवासी मकान संख्या एसएच-3/59 ए-5, नवापुर, थाना शिवपुर, कमिश्नरेट वाराणसी के रूप में हुई है। उसकी उम्र लगभग 43 वर्ष बताई जा रही है।

आपराधिक इतिहास

पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार, वर्तमान प्रकरण में आरोपी के खिलाफ मु0नं0 69729/2024 धारा 138 एनआई एक्ट थाना सारनाथ में मुकदमा पंजीकृत है। इस केस में न्यायालय में पेशी से अनुपस्थित रहने के कारण वारंट जारी किया गया था। फिलहाल इस प्रकरण के अलावा अन्य आपराधिक इतिहास का उल्लेख पुलिस अभिलेख में नहीं किया गया है।

वारंटी और फरार अपराधियों पर पुलिस का फोकस

वाराणसी पुलिस द्वारा लगातार वारंटी, वांछित और फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करना और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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आगे की विधिक कार्रवाई जारी

गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। थाना शिवपुर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

इस कार्रवाई में थाना शिवपुर पुलिस टीम के उपनिरीक्षक संजय कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल बृजेश कुमार और कांस्टेबल आमोद कुमार शामिल रहे। टीम ने सटीक सूचना के आधार पर दबिश देकर आरोपी को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया।

पुलिस का सख्त संदेश

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय द्वारा जारी वारंट की अनदेखी करने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फरार रहने या पेशी से बचने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे मामलों में गिरफ्तारी कर उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाएगा।

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