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Varanasi

वाराणसी पुलिस की कार्रवाई: कफ सिरप केस में 28 करोड़ की संपत्ति कुर्क

Dilip Kumar - Associate Editor : News Report
Last updated: 12/02/2026 19:47
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Dilip Kumar
Dilip Kumar - Associate Editor : News Report
ByDilip Kumar
Dilip Kumar is the Associate Editor at News Report, a registered Hindi newspaper committed to ethical, factual, and responsible journalism. He plays a key role in...
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4 Min Read
वाराणसी पुलिस द्वारा कफ सिरप तस्करी मामले में कुर्क की गई संपत्ति
वाराणसी पुलिस ने कफ सिरप तस्करी प्रकरण में आरोपी की 28 करोड़ की संपत्ति कुर्क की
Contents
  • कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कफ सिरप मामले में भोला प्रसाद की करीब 28 करोड़ की संपत्ति कुर्क
  • कफ सिरप की अवैध तस्करी से अर्जित की गई थी संपत्ति
  • कुर्क की गई संपत्तियों का विवरण
  • संबंधित अभियोग का विवरण
  • कठोर कार्रवाई से नेटवर्क पर प्रहार
  • कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम

कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कफ सिरप मामले में भोला प्रसाद की करीब 28 करोड़ की संपत्ति कुर्क

पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के अंतर्गत कफ सिरप प्रकरण में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। थाना कोतवाली पुलिस ने आपराधिक कृत्य से अर्जित संपत्तियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी करते हुए अभियुक्त भोला प्रसाद जायसवाल की विभिन्न अचल संपत्तियों को अधिग्रहण और कुर्क कराया है। यह कार्रवाई माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी-14 वाराणसी में प्रचलित वाद संख्या 778/2025 के अंतर्गत धारा 107 बीएनएसएस के तहत की गई।

कफ सिरप की अवैध तस्करी से अर्जित की गई थी संपत्ति

पुलिस के अनुसार अभियुक्त भोला प्रसाद पुत्र राम दयाल प्रसाद निवासी ए 9/24 जे कायस्थ टोला प्रहलादघाट थाना आदमपुर वाराणसी द्वारा शैली ट्रेडर्स नामक फर्म के माध्यम से रांची झारखंड में कारोबार संचालित किया जा रहा था। जांच में सामने आया कि अभियुक्त द्वारा भारी मात्रा में न्यू फेन्साडिल कफ सिरप को फर्जी और कूटरचित ई-वे बिल तैयार कर वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में नशे के रूप में प्रयोग हेतु विभिन्न फर्मों के माध्यम से विक्रय किया जाता था।

यह संपूर्ण गतिविधि आपराधिक षड्यंत्र के तहत संचालित की जा रही थी, जिससे भारी आर्थिक लाभ अर्जित किया गया। अवैध कमाई से अभियुक्त ने कई अचल संपत्तियां क्रय कीं। पुलिस ने इन संपत्तियों को चिन्हित कर न्यायालय में प्रभावी पैरवी की, जिसके बाद कुर्की का आदेश प्राप्त हुआ।

कुर्क की गई संपत्तियों का विवरण

1. आराजी संख्या 220 का अंश, मकान नंबर बी 38/2-ए-63-65-एन तुलसीपुर वार्ड भेलूपुर परगना देहात अमानत वाराणसी, व्यवसायिक भवन, बाजार मूल्य लगभग 23 करोड़ रुपये।

2. आराजी संख्या 647, मकान नंबर सी 19/15-एम-3-ए-6 वार्ड लल्लापुरा खुर्द वाराणसी, बाजार मूल्य लगभग 1.05 करोड़ रुपये।

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3. मकान नंबर सी 27/142-सी-1 वार्ड जगतगंज चेतगंज वाराणसी, बाजार मूल्य लगभग 1.98 करोड़ रुपये।

4. आराजी संख्या मि. 265 रकबा 0.1780 हेक्टेयर में से 2720 वर्गफीट ग्राम भरलाई वार्ड शिवपुर परगना शिवपुर तहसील सदर वाराणसी, आवासीय अकृषक भूमि, बाजार मूल्य लगभग 71 लाख रुपये।

5. आराजी संख्या 34/3 व 33 रकबा 7200 वर्गफीट यानी 669.14 वर्गमीटर मौजा मढ़ौली सदर वाराणसी, बाजार मूल्य लगभग 1.15 करोड़ रुपये।

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कुर्क की गई संपत्तियों का कुल अनुमानित मूल्य करीब 28 करोड़ रुपये बताया गया है।

संबंधित अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 235/2025 धारा 26 डी एनडीपीएस एक्ट तथा बढ़ोत्तरी धारा 61(2), 338, 336(3), 340(2), 318(4) बीएनएस व धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट, थाना कोतवाली कमिश्नरेट वाराणसी।

कठोर कार्रवाई से नेटवर्क पर प्रहार

पुलिस अधिकारियों के अनुसार कफ सिरप की अवैध तस्करी से जुड़े नेटवर्क को ध्वस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है। आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्तियों पर कार्रवाई से अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि अपराध से अर्जित संपत्ति सुरक्षित नहीं रहेगी।

कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम

1. श्री विजय प्रताप सिंह, एसीपी कोतवाली कमिश्नरेट वाराणसी।
2. श्री संत विजय सिंह, कार्यपालक मजिस्ट्रेट तहसीलदार सदर वाराणसी।
3. श्री दयाशंकर सिंह, प्रभारी निरीक्षक एवं विवेचक थाना कोतवाली कमिश्नरेट वाराणसी।
4. उ0नि0 श्री लवलेश पटेल, एसआईटी टीम थाना कोतवाली।
5. उ0नि0 श्री दीपक कुमार, थाना कोतवाली।
6. उ0नि0 धीरज, एसआईटी टीम थाना कोतवाली।
7. उ0नि0 विजय कुमार यादव, थाना कोतवाली।
8. हे0का0 जितेन्द्र यादव, थाना कोतवाली।
9. का0 शिवाजी चंद, थाना कोतवाली।
10. का0 शुभम सिंह, थाना कोतवाली।
11. का0 गोविन्द सिंह, थाना कोतवाली।

पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी ने स्पष्ट किया है कि मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के विरुद्ध अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा और अपराध से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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