वाराणसी: नगर में लगातार बढ़ते सड़क हादसों और शहर की यातायात व्यवस्था को सुरक्षित व सुचारु बनाए रखने के लिए यातायात पुलिस ने कड़ा कदम उठाया है। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए गैस सिलिंडर लदे ट्रक, हाइड्रा, हाइवा, डंपर, जेसीबी, क्रेन समेत अन्य भारी वाहनों के शहर में प्रवेश और संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जिससे अब ऐसे भारी वाहन शहर की सीमा के भीतर नहीं चल सकेंगे।
यातायात पुलिस के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य भीड़भाड़ वाले शहरी इलाकों में दुर्घटनाओं की आशंका को कम करना और आम नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पुलिस प्रशासन का मानना है कि भारी वाहनों की आवाजाही से न सिर्फ जाम की समस्या बढ़ती है, बल्कि छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। इसी को देखते हुए ‘नो एंट्री’ नियम का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
अपर पुलिस उपायुक्त, यातायात अंशुमान मिश्रा ने स्पष्ट किया कि यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू है और इसका उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी विशेष या आपात परिस्थिति में ही अपर पुलिस उपायुक्त, यातायात से पूर्व अनुमति लेकर भारी वाहनों को शहर में प्रवेश दिया जा सकता है। बिना अनुमति शहर में प्रवेश करने पर जुर्माना और अन्य दंडात्मक कार्रवाई तय है।
प्रशासन ने निर्माण कार्यों, गैस आपूर्ति और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्गों के उपयोग की अपील की है, ताकि जरूरी कार्य भी प्रभावित न हों और आम जनता को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। यातायात पुलिस द्वारा प्रमुख चौराहों और प्रवेश मार्गों पर निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके।
शहरवासियों ने इस निर्णय को सकारात्मक कदम बताते हुए कहा है कि इससे सड़क सुरक्षा बेहतर होगी और रोजाना लगने वाले जाम से भी राहत मिलेगी। वहीं यातायात पुलिस ने आम लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि नियमों का पालन ही सुरक्षित और सुव्यवस्थित वाराणसी की दिशा में सबसे बड़ा योगदान होगा।
वाराणसी: सड़क हादसों पर लगाम, भारी वाहनों की शहर में एंट्री पर लगा प्रतिबंध

वाराणसी यातायात पुलिस ने सड़क हादसों को रोकने व यातायात सुचारु बनाने के लिए भारी वाहनों की शहर में एंट्री पर तत्काल प्रतिबंध लगाया।
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