वाराणसी पुलिस की कार्रवाई: कोडीनयुक्त सीरप तस्करी में विनोद अग्रवाल की संपत्तियां फ्रीज

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Savan Nayak
Savan Nayak is the Bureau Chief for Uttar Pradesh at News Report, a registered Hindi newspaper. He specializes in ground reporting on crime, law and order,...
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कोडीनयुक्त सीरप तस्करी मामले में वाराणसी पुलिस द्वारा संपत्ति फ्रीज की कार्रवाई

कोडीनयुक्त सीरप मामले में वाराणसी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, विनोद अग्रवाल की पांच संपत्तियां फ्रीज

कोडीनयुक्त सीरप तस्करी प्रकरण में वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने गुरुवार को कानपुर पहुंचकर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने सरगना विनोद अग्रवाल और उनके परिवार से जुड़ी पांच संपत्तियों को फ्रीज कर दिया। इनमें चार अचल संपत्तियां और आईसीआईसीआई बैंक का एक खाता शामिल है, जिसमें लगभग 37 लाख रुपये जमा हैं। पुलिस का कहना है कि ये संपत्तियां अवैध रूप से अर्जित धन से खरीदी गई थीं।

सारनाथ में दर्ज हुआ था मुकदमा

जानकारी के अनुसार सारनाथ क्षेत्र में क्षेत्रीय ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा कोडीनयुक्त सीरप मामले में विनोद अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसके अतिरिक्त कानपुर के कलक्टरगंज थाने में भी संबंधित रिपोर्ट दर्ज की गई थी। प्रकरण की विवेचना के क्रम में वाराणसी कमिश्नरेट की टीम कानपुर पहुंची और स्थानीय पुलिस के सहयोग से कार्रवाई की।

इन स्थानों पर की गई संपत्ति फ्रीज

एसीपी विदूष सक्सेना थाना पुलिस के साथ कानपुर पहुंचे। पुलिस ने ग्वालटोली थाना क्षेत्र के सिविल लाइन स्थित गोपाल विहार सोसायटी में दो प्लॉट फ्रीज किए। इसके अलावा चकेरी के दहेली सुजानपुर क्षेत्र में एक संपत्ति और जाजमऊ क्षेत्र में एक अन्य अचल संपत्ति को भी फ्रीज किया गया।

वहीं बिरहाना रोड स्थित आईसीआईसीआई बैंक शाखा में संबंधित खाते में जमा लगभग 37 लाख रुपये की राशि को भी फ्रीज कर दिया गया है।

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68एफ के तहत कार्रवाई

पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68एफ के तहत की गई है। इस प्रावधान के तहत मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों को फ्रीज किया जा सकता है। फ्रीज की गई संपत्तियों की बिक्री, उपयोग या हस्तांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लग गई है।

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और अवैध कमाई से जुड़ी अन्य संभावित संपत्तियों की भी पड़ताल की जा रही है।