31 मार्च तक टैक्स नहीं जमा किया तो लगेगा जुर्माना, अप्रैल में होगी कड़ी कार्रवाई: नगर आयुक्त
सियाराम तिवारी की रिपोर्ट : नगर निगम वाराणसी ने करदाताओं को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि 31 मार्च 2026 तक गृहकर, जलकर और सीवरकर जमा नहीं किया गया, तो आगामी वित्तीय वर्ष में भारी जुर्माना और ब्याज के साथ वसूली की जाएगी। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने गुरुवार को नगर निगम सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कर भुगतान में देरी करना अब महंगा पड़ सकता है और ऐसे मामलों में विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।
12 दिन का अंतिम मौका, सरचार्ज छूट का लाभ उठाएं
नगर आयुक्त ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 समाप्त होने में अब केवल 12 दिन शेष हैं। ऐसे में जिन भवन स्वामियों ने अभी तक टैक्स जमा नहीं किया है, वे 31 मार्च तक हर हाल में भुगतान कर दें। उन्होंने यह भी बताया कि सरचार्ज में छूट का लाभ अभी भी लिया जा सकता है, जिससे करदाताओं को अतिरिक्त राहत मिल सकती है।
192.23 करोड़ की वसूली, लक्ष्य के करीब पहुंचा निगम
नगर निगम ने इस वर्ष संपत्ति कर वसूली के लिए 225 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसके सापेक्ष 18 मार्च 2026 तक 1.80 लाख भवन स्वामियों से 192.23 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है। यह आंकड़ा लक्ष्य के काफी करीब पहुंच चुका है, जिससे निगम की वसूली अभियान की सक्रियता स्पष्ट होती है।
टैक्स न जमा करने पर होगी कड़ी कार्रवाई
नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि यदि 31 मार्च तक टैक्स जमा नहीं किया गया, तो वित्तीय वर्ष 2026-27 के बिल में बकाया राशि को ब्याज सहित जोड़कर वसूला जाएगा। साथ ही नियमानुसार कड़ी विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने करदाताओं से अपील की कि वे अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए समय रहते भुगतान सुनिश्चित करें।
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध
नगर निगम ने करदाताओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन टैक्स जमा करने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई है। करदाता www.nnvns.org.in वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे टैक्स जमा कर सकते हैं। इसके अलावा शहर के सभी जोनों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कंप्यूटरीकृत टैक्स कलेक्शन सेंटर संचालित हैं। राजस्व निरीक्षक एम-पॉस मशीन के जरिए घर-घर जाकर भी कर संग्रह कर रहे हैं।
किराया और लाइसेंस शुल्क में देरी पर 50% विलंब शुल्क
नगर निगम की 1924 दुकानों और अन्य 23 मदों जैसे होटल, लॉज, अस्पताल और विज्ञापन से भी राजस्व वसूली तेज कर दी गई है। इस वर्ष 101.94 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 88.78 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है। नगर आयुक्त ने बताया कि यदि दुकानों का किराया या लाइसेंस शुल्क 31 मार्च तक जमा नहीं किया गया, तो अगले वित्तीय वर्ष में मूल राशि पर 50 प्रतिशत विलंब शुल्क जोड़कर वसूली की जाएगी।
सरचार्ज में छूट से हजारों को मिला लाभ
नगर निगम द्वारा सरचार्ज में दी गई छूट का लाभ हजारों करदाताओं ने उठाया है। 63,414 भवन स्वामियों को 72.07 करोड़ रुपये की छूट प्रदान की गई। फरवरी 2026 से 18 मार्च तक चले विशेष अभियान में 27,352 लोगों ने 36.19 करोड़ रुपये जमा किए, जिससे उन्हें 15.88 करोड़ रुपये की छूट का सीधा लाभ मिला।
नगर निगम ने सभी करदाताओं से अपील की है कि वे समय पर अपने करों का भुगतान करें, ताकि अतिरिक्त आर्थिक भार और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। निगम द्वारा चलाया जा रहा यह विशेष अभियान अंतिम चरण में है और प्रशासन इसे पूरी गंभीरता से लागू कर रहा है।
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