वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के गोमती जोन अंतर्गत थाना कपसेठी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जान माल की धमकी देकर रंगदारी मांगने वाले गैंगस्टर और हार्डकोर वांछित अभियुक्त को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश गया है और आमजन में सुरक्षा का भरोसा मजबूत हुआ है।
रंगदारी मामले का पूरा घटनाक्रम
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 01 फरवरी 2026 को थाना कपसेठी पुलिस क्षेत्र में गश्त और देखभाल कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई, जिसके आधार पर सिरिहिरा रेलवे क्रॉसिंग के पास से रंगदारी मांगने के मामले में वांछित अभियुक्त पंकज सिंह उर्फ राड पुत्र नवल सिंह निवासी ग्राम घोषिला थाना कपसेठी जनपद वाराणसी उम्र लगभग 32 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कपसेठी पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 024/2026 धारा 308(2) और 351(3) बीएनएस के तहत कार्रवाई की जा रही है।
मांगी गई 30,000 रुपये की रंगदारी
मामले के अनुसार वादी रोहित कुमार सिंह द्वारा थाना कपसेठी में दी गई लिखित तहरीर में बताया गया था कि दिनांक 22 जनवरी 2026 को अभियुक्त द्वारा फोन के माध्यम से 30,000 रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। मांग पूरी न होने पर अभियुक्त ने जान से मारने की धमकी दी। इसके अलावा अभियुक्त ने अतुल सिंह के मोबाइल फोन पर भी धन की मांग की और इंकार करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई।
तहरीर में यह भी उल्लेख किया गया कि अभियुक्त लगातार वादी और उसके परिवार को डराने धमकाने का प्रयास कर रहा था। ऑडियो कॉल, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के माध्यम से वादी के बच्चों के अपहरण की धमकी तक दी गई। धमकी से संबंधित ऑडियो रिकॉर्डिंग को पेन ड्राइव में सुरक्षित होने की जानकारी भी पुलिस को दी गई।
24 घंटे में वाराणसी पुलिस ने की गिरफ्तारी
वादी के अनुसार अभियुक्त थाना क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर है और उसके विरुद्ध वाराणसी, भदोही और जौनपुर जनपदों में अनेक आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कपसेठी पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अभियुक्त पंकज सिंह उर्फ राड के विरुद्ध पूर्व से कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें मुकदमा अपराध संख्या 0363/2019, 0242/2020, 054/2023, 0675/2017, 060/2025, 0266/2016, 0334/2016, 157/2020, 068/2021, 0042/2022, 0013/2018 और वर्तमान मुकदमा अपराध संख्या 024/2026 शामिल हैं। इन मामलों में आबकारी अधिनियम, गिरोहबंद अधिनियम, बीएनएस, भारतीय दंड विधान और आयुध अधिनियम जैसी गंभीर धाराएं लगी हुई हैं।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना कपसेठी पुलिस की इस त्वरित और सख्त कार्रवाई की क्षेत्रवासियों द्वारा सराहना की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि रंगदारी, धमकी और संगठित अपराध में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
