वाराणसी: जंसा थाना के मुकदमे में अभियुक्त को 10 वर्ष की सजा, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मिली सफलता
वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के गोमती ज़ोन अंतर्गत थाना जंसा में दर्ज एक गंभीर मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के साधारण कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत प्रभावी पैरवी और सुदृढ़ साक्ष्य प्रस्तुत करने का परिणाम है।
मामला 2019 का, अब मिला न्याय
प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना जंसा पर वर्ष 2019 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 263/2019 में भारतीय दंड संहिता की धारा 506 और 305 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में अभियुक्त राजेश्वर कुमार वर्मा पुत्र अमरनाथ पटेल, निवासी भड़ाव, थाना जंसा, जनपद वाराणसी को आरोपी बनाया गया था।
लंबी न्यायिक प्रक्रिया और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद माननीय न्यायालय एएसजे/एफटीसी-02, वाराणसी ने अभियुक्त को दोषसिद्ध पाया।
न्यायालय ने सुनाई कठोर सजा
न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 305 के अंतर्गत 10 वर्ष का साधारण कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने की स्थिति में अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान रखा गया है।
प्रभावी पैरवी से मिली सफलता
पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और थाना जंसा पुलिस द्वारा इस मामले में मजबूत पैरवी की गई। साक्ष्यों का प्रभावी प्रस्तुतीकरण और अभियोजन पक्ष की सुदृढ़ दलीलों के चलते अभियुक्त को सजा दिलाई जा सकी।
अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार की सजा अपराधियों के लिए कड़ा संदेश है और इससे समाज में कानून के प्रति विश्वास मजबूत होता है।
ऑपरेशन कन्विक्शन की सफलता
यह फैसला “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान की सफलता का एक और उदाहरण है। इस अभियान का उद्देश्य लंबित मामलों में तेजी से न्याय सुनिश्चित करना और दोषियों को सजा दिलाना है।
वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने इस उपलब्धि को कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है और भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।
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