बलिया के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में कर करेत्तर राजस्व, राजस्व वादों और विरासत संबंधी मामलों की गहन समीक्षा की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने साफ शब्दों में कहा कि आम जनता से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वर्षों से लंबित मामलों को प्राथमिकता पर लेते हुए शीघ्र निपटाया जाए ताकि जनता को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।
समीक्षा के दौरान यह सामने आया कि 45 दिन से अधिक समय से कई अविवादित विरासत मामले लंबित हैं। इस पर जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे सभी मामलों का अनिवार्य रूप से तत्काल निस्तारण कराया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व में लंबित रहे सभी अविवादित विरासत मामलों को हर हाल में निष्पादित किया जाए और भविष्य में ऐसे मामलों को लंबित न रहने दिया जाए।
धारा 34 के अंतर्गत पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की स्थिति पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई। समीक्षा में तहसील सिकंदरपुर में 48, बांसडीह में 21 और बलिया सदर में 143 अविवादित मामले लंबित पाए गए। इस पर संबंधित उप जिलाधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी गई और पीठासीन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि 300 से अधिक बंटवारा संबंधी सभी मुकदमों का तत्काल निस्तारण कराया जाए और इसके लिए ठोस कार्य योजना बनाकर प्रभावी कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी दो टूक कहा कि पांच वर्ष से अधिक पुराने मामलों को किसी भी स्थिति में लंबित न रखा जाए।
बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि धारा 34 के अंतर्गत आमजन को सही और स्पष्ट जानकारी देने के लिए सभी न्यायालयों के बाहर एक एक तथा सभी तहसीलों में दो दो सूचना बोर्ड लगाए जाएं, ताकि लोगों को प्रक्रिया और अधिकारों की जानकारी समय पर मिल सके। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना से संबंधित फाइलों के लंबित होने पर जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि किसी भी तहसील में फाइलें रोकी न जाएं और उनका तुरंत निस्तारण किया जाए।
इसके अलावा जिलाधिकारी ने तहसील रसड़ा, सिकंदरपुर और बैरिया के उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि 20 दिसंबर तक हर हाल में लेखपालों की विरासत सूची उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि किसी लेखपाल या कर्मचारी के स्थानांतरण की स्थिति में उनकी सेवा पुस्तिका और अन्य अभिलेख 10 दिनों के भीतर नई तैनाती वाली तहसील को सौंप दिए जाएं। इसमें लापरवाही पाए जाने पर संबंधित पीठासीन अधिकारी का वेतन रोके जाने की चेतावनी भी दी गई। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि मानव संपदा पोर्टल पर यदि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के नाम दर्ज हैं तो उन्हें तुरंत हटाया जाए। समीक्षा बैठक में अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट आसाराम शर्मा सहित सभी उप जिलाधिकारी और राजस्व विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
बलिया: जिलाधिकारी ने विरासत मामलों की समीक्षा कर अधिकारियों को दी कड़ी चेतावनी

बलिया जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने लंबित विरासत मामलों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।
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