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उन्नाव दुष्कर्म: सीबीआई ने कुलदीप सेंगर की सजा निलंबन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

उन्नाव दुष्कर्म: सीबीआई ने कुलदीप सेंगर की सजा निलंबन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

सीबीआई ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में कुलदीप सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

उन्नाव दुष्कर्म मामले में भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर कानूनी प्रक्रिया एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है, जिसमें 23 दिसंबर को दुष्कर्म मामले में दी गई उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया गया था। इस आदेश के तहत अपील के अंतिम निस्तारण तक सेंगर की सजा निलंबित रखने का निर्देश दिया गया था। सीबीआई के साथ साथ पीड़ित पक्ष ने भी इस फैसले पर कड़ा विरोध जताया था और इसे न्याय के हित में अनुचित बताया था। मामले की गंभीरता और सामाजिक प्रभाव को देखते हुए अब इस पर अंतिम निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2019 में अदालत ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराते हुए 25 लाख रुपये के जुर्माने के साथ उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद जनवरी 2020 में सेंगर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में इस सजा के खिलाफ अपील दाखिल की थी। मार्च 2022 में उसने सजा निलंबन के लिए अलग से याचिका प्रस्तुत की, जिसका सीबीआई और पीड़ित पक्ष लगातार विरोध करते रहे। लंबी सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2025 में सजा निलंबित करने का आदेश पारित किया, जिसे अब जांच एजेंसी ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। सीबीआई का कहना है कि उच्च न्यायालय के आदेश का गहन अध्ययन करने के बाद यह कदम उठाया गया है।

हालांकि दिल्ली उच्च न्यायालय से राहत मिलने के बावजूद कुलदीप सिंह सेंगर की तत्काल रिहाई संभव नहीं है। पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में उसे पहले ही 10 वर्ष की सजा सुनाई जा चुकी है, जिसके कारण वह अभी भी जेल में बंद रहेगा। ऐसे में दुष्कर्म मामले में सजा निलंबन का व्यावहारिक लाभ उसे फिलहाल नहीं मिल पाएगा। अब पूरे देश की निगाहें उच्चतम न्यायालय पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश बरकरार रहेगा या इसमें कोई बदलाव किया जाएगा।

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