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Delhi

दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त आदेश: यौन उत्पीड़न पीड़ित की पहचान कोर्ट रिकॉर्ड में उजागर न हो

Pradyumn Kant Patel Editorial Staff Manager News Report Newspaper
Last updated: 26/01/2026 18:20
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Pradyumn Kant Patel
Pradyumn Kant Patel Editorial Staff Manager News Report Newspaper
ByPradyumn Kant Patel
Pradyumn Kant Patel is the Editorial Staff Manager at News Report, a registered Hindi newspaper. He oversees newsroom operations, editorial workflows, and content quality standards, ensuring...
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दिल्ली हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न पीड़ित की पहचान गोपनीय रखने के निर्देश दिए
कोर्ट ने पुलिस व न्यायिक रिकॉर्ड में पीड़ित की पहचान उजागर न करने का निर्देश दिया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न से बचे लोगों की पहचान की सुरक्षा के लिए सख्त आदेश जारी किया

दिल्ली हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न से बचे लोगों की प्राइवेसी और गरिमा की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जांच या ट्रायल के दौरान किसी भी कोर्ट डॉक्यूमेंट, पुलिस रिपोर्ट या न्यायिक रिकॉर्ड में पीड़ित का नाम, उसके माता-पिता का नाम या उसका पता उजागर नहीं किया जाना चाहिए।

यह आदेश प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए पारित किया गया। यह मामला एक नाबालिग लड़की पर यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित है।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने यह देखने के बाद गंभीर चिंता व्यक्त की कि जांच अधिकारी ने कोर्ट में जमा की गई स्टेटस रिपोर्ट में पीड़ित की पहचान का उल्लेख किया था। जज ने कहा कि इस तरह का खुलासा पीड़ित की गोपनीयता से संबंधित स्थापित कानूनी सुरक्षा उपायों और सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता है।

हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को तुरंत सभी स्टेशन हाउस अधिकारियों और जांच अधिकारियों को निर्देश जारी करने का निर्देश दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यौन अपराधों के पीड़ितों की पहचान से संबंधित कोई भी जानकारी किसी भी रूप में रिकॉर्ड या प्रसारित न की जाए। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि पहचान का खुलासा करने से और भी सदमा लगता है और यह पीड़ित के गरिमा और प्राइवेसी के अधिकार को कमजोर करता है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने कथित तौर पर 2021 में एक 12 से 13 साल की लड़की को उसके घर से बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। आरोपी ने दावा किया कि उसके पीड़ित की मां के साथ सहमति से संबंध थे और उसे झूठा फंसाया गया है। कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि नाबालिग पीड़ित ने लगातार अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया और अपने बयान में घटना का विस्तृत विवरण दिया।

कोर्ट ने आगे कहा कि पीड़ित के परिवार के सदस्यों सहित तीसरे पक्ष के किसी भी कथित आचरण से बच्चे के खिलाफ किए गए अपराधों की गंभीरता कम नहीं हो सकती। जज ने कहा कि एक नाबालिग के साथ बार-बार यौन शोषण के आरोपों के लिए सख्त न्यायिक जांच की आवश्यकता है और इसका मूल्यांकन बाहरी विचारों के आधार पर नहीं किया जा सकता है।

अपराध की गंभीरता और पीड़ित की लगातार गवाही को ध्यान में रखते हुए, हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी।

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कानूनी विशेषज्ञ इस आदेश को पीड़ित की सुरक्षा के प्रति न्यायपालिका की प्रतिबद्धता की एक मजबूत पुष्टि और जांच एजेंसियों के लिए यौन अपराध मामलों में गोपनीयता मानदंडों का सख्ती से पालन करने की एक स्पष्ट चेतावनी के रूप में देखते हैं।

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TAGGED:Court OrderDelhi High CourtDelhi PolicePOCSOPrivacy RightsSexual Assaultपीड़ित की पहचान
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