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रायबरेली: ऐशबाग माइनर पर अवैध कब्जों पर सख्ती, 11 लोगों पर 33.20 लाख जुर्माना

Savan Nayak Bureau Chief Uttar Pradesh News Report Newspaper Journalist
Last updated: 04/04/2026 17:50
By
Savan Nayak
Savan Nayak Bureau Chief Uttar Pradesh News Report Newspaper Journalist
BySavan Nayak
Savan Nayak is the Bureau Chief for Uttar Pradesh at News Report, a registered Hindi newspaper. He specializes in ground reporting on crime, law and order,...
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3 Min Read
रायबरेली में ऐशबाग माइनर पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई
ऐशबाग माइनर पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई।
Contents
  • रायबरेली में अवैध कब्जों पर सख्ती: 11 लोगों पर 33.20 लाख का जुर्माना, बेदखली के आदेश
  • नोटिस के बाद हुई कार्रवाई
  • इन लोगों पर लगाया गया जुर्माना
  • बेदखली के आदेश भी जारी
  • 70 से अधिक मामलों में सुनवाई जारी
  • पहले भी लग चुका है भारी जुर्माना

रायबरेली में अवैध कब्जों पर सख्ती: 11 लोगों पर 33.20 लाख का जुर्माना, बेदखली के आदेश

रायबरेली में ऐशबाग माइनर पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सिटी मजिस्ट्रेट राम अवतार ने सुनवाई पूरी होने के बाद 11 कब्जेदारों पर कुल 33.20 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है और सभी के खिलाफ बेदखली के आदेश भी जारी कर दिए हैं।

नोटिस के बाद हुई कार्रवाई

जानकारी के अनुसार, ऐशबाग माइनर पर कब्जे के मामलों में अक्टूबर 2025 में मुकदमे दर्ज किए गए थे। इसके बाद सभी आरोपितों को नोटिस जारी कर उनका पक्ष सुना गया। सुनवाई पूरी होने के बाद प्रशासन ने यह कड़ी कार्रवाई की है।

इन लोगों पर लगाया गया जुर्माना

सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा गांधी नगर निवासी विपिन पर 2,17,100 रुपये, समर बहादुर पर 2,48,200 रुपये, अभिषेक पर 47,900 रुपये, वीरेंद्र पर 3,66,600 रुपये, गिरीश पर 6,97,500 रुपये, गफ्फार पर 25,400 रुपये, लालेंद्र पर 89,300 रुपये, अमन पर 1,24,000 रुपये, रूपेश सिंह पर 6,16,600 रुपये, शिवकुमार पर 2,55,700 रुपये और सोनिया नगर निवासी शिलाजीत पर 6,33,820 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

बेदखली के आदेश भी जारी

प्रशासन ने सभी कब्जेदारों को माइनर क्षेत्र से बेदखल करने का आदेश भी दिया है। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई अवैध कब्जों को हटाने और जल निकासी व्यवस्था को सुचारु करने के लिए की जा रही है।

70 से अधिक मामलों में सुनवाई जारी

इस मामले में अभी करीब 70 अन्य कब्जेदारों के खिलाफ सुनवाई चल रही है। प्रशासन का कहना है कि जल्द ही इन मामलों में भी फैसला लिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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पहले भी लग चुका है भारी जुर्माना

तीन दिन पहले भी सिटी मजिस्ट्रेट ने इसी माइनर पर कब्जा करने वाले 11 लोगों पर करीब 48 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया था और बेदखली के आदेश दिए थे। इसमें सुमन सिंह, रामनरेश, दिनेश कुमार, दयाराम, शिव वरदान, गंगा विष्णु, ज्योति, चांद बाबू, उमेश कुमार, नन्हू और अभिषेक शर्मा सहित कई लोगों पर कार्रवाई की गई थी।

प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन और जल निकासी मार्गों पर कब्जा किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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