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Sonbhadra

सोनभद्र: पॉक्सो एक्ट के दोषी को 20 साल की सजा, 80 हजार रुपये जुर्माना

Savan Nayak Bureau Chief Uttar Pradesh News Report Newspaper Journalist
Last updated: 11/02/2026 19:25
By
Savan Nayak
Savan Nayak Bureau Chief Uttar Pradesh News Report Newspaper Journalist
BySavan Nayak
Savan Nayak is the Bureau Chief for Uttar Pradesh at News Report, a registered Hindi newspaper. He specializes in ground reporting on crime, law and order,...
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3 Min Read
सोनभद्र कोर्ट में पॉक्सो एक्ट के दोषी को सजा सुनाते हुए न्यायाधीश
सोनभद्र की अदालत में पॉक्सो एक्ट के दोषी को सजा सुनाते हुए न्यायिक प्रक्रिया
Contents
  • सोनभद्र में पॉक्सो एक्ट के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास, कुल 80 हजार रुपये का अर्थदंड
  • मु0अ0सं0 52/2019 में सुनाई गई सजा
  • अलग अलग धाराओं में निर्धारित सजा
  • प्रभावी पैरवी से मिली सफलता
  • दोषी का नाम और पता

सोनभद्र में पॉक्सो एक्ट के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास, कुल 80 हजार रुपये का अर्थदंड

जनपद सोनभद्र में ऑपरेशन कनविक्शन के तहत प्रभावी पैरवी का परिणाम सामने आया है। थाना शाहगंज से संबंधित एक प्रकरण में मा0 न्यायालय एएसजे स्पेशल पॉक्सो सोनभद्र ने दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास सहित कुल 80 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह निर्णय 11 फरवरी 2026 को सुनाया गया।

मु0अ0सं0 52/2019 में सुनाई गई सजा

थाना शाहगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 52/2019 धारा 363, 366, 376 भादवि तथा 3/4 पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामले में अभियुक्त मुमताज अंसारी पुत्र अजीमुद्दीन अंसारी निवासी रामगढ़ थाना पन्नूगंज जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ तथा अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन के निर्देशन में तथा पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र के पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत इस प्रकरण को प्राथमिकता पर लिया गया था।

अलग अलग धाराओं में निर्धारित सजा

न्यायालय द्वारा धारा 376 भादवि के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास तथा 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 366 भादवि के तहत 5 वर्ष का कारावास और 20 हजार रुपये का अर्थदंड निर्धारित किया गया है, जिसे न देने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास होगा। वहीं धारा 363 भादवि के तहत 3 वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है, जिसके भुगतान न करने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने आदेश दिया है कि सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी।

प्रभावी पैरवी से मिली सफलता

जनपद सोनभद्र पुलिस, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकारों के संयुक्त प्रयास और सतत पैरवी से अभियुक्त के विरुद्ध दोष सिद्ध कराया गया। पुलिस विभाग के अनुसार ऑपरेशन कनविक्शन के तहत गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए विशेष निगरानी और नियमित समीक्षा की जा रही है।

दोषी का नाम और पता

मुमताज अंसारी पुत्र अजीमुद्दीन अंसारी निवासी रामगढ़ थाना पन्नूगंज जनपद सोनभद्र।

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