वाराणसी में ई-रिक्शा चोरी का खुलासा, भेलूपुर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर दो वाहन बरामद किए
कमिश्नरेट वाराणसी के काशी जोन अंतर्गत थाना भेलूपुर पुलिस ने ई-रिक्शा चोरी के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी के दो ई-रिक्शा भी बरामद किए हैं। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा अपराधों की रोकथाम, चोरी और लूट की घटनाओं के अनावरण तथा वांछित और फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई।
11 फरवरी को दर्ज हुआ था मुकदमा
घटना की शुरुआत 11 फरवरी 2026 को हुई, जब एक व्यक्ति ने थाना भेलूपुर में लिखित शिकायत देकर बताया कि उसका तीन पहिया बैटरी रिक्शा संख्या UP65 MT 8284 अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है। शिकायत के आधार पर थाना भेलूपुर में मु0अ0सं0 0092/2026 धारा 303(2) बीएनएस के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने तत्काल जांच शुरू की और आसपास के क्षेत्रों में जानकारी एकत्र की।
13 फरवरी को हुई गिरफ्तारी
जांच के दौरान 13 फरवरी 2026 को थाना भेलूपुर पुलिस टीम ने आरपीएफ कॉलोनी गेट नंबर 02 के पास सघन चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान दो संदिग्ध युवकों को दो ई-रिक्शा के साथ पकड़ा गया। पूछताछ में उनकी पहचान मो0 रजा पुत्र अब्दुल कासिम उम्र 23 वर्ष और आरिफ जमाल उर्फ पुत्तन पुत्र मो0 समीम उम्र 21 वर्ष, दोनों निवासी मकदूम बाबा बजरडीहा थाना भेलूपुर वाराणसी के रूप में हुई। पुलिस ने दोनों को नियमानुसार हिरासत में लेकर पूछताछ की।
बरामदगी और प्राथमिकी
तलाशी के दौरान दोनों के कब्जे से कुल दो ई-रिक्शा वाहन बरामद किए गए। बरामद वाहनों को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की गई। गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में थाना भेलूपुर में पहले से दर्ज मु0अ0सं0 0092/2026 के अंतर्गत आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ में अन्य संभावित घटनाओं की जानकारी भी जुटाई जा रही है।
आरोपियों का आपराधिक इतिहास
पुलिस अभिलेखों के अनुसार, मो0 रजा के खिलाफ पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। वर्ष 2023 में थाना जैतपुरा में धारा 379 और 411 भादवि, वर्ष 2020 में थाना रोहनिया में धारा 379 और 411 भादवि तथा वर्ष 2019 में थाना लोहता में धारा 380, 411 और 457 भादवि के तहत मामले पंजीकृत हैं। वर्तमान प्रकरण में भी उसके विरुद्ध मु0अ0सं0 0092/2026 दर्ज किया गया है।
आरिफ जमाल उर्फ पुत्तन के विरुद्ध भी विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। वर्ष 2024 में थाना भेलूपुर में धारा 60 आबकारी एक्ट, वर्ष 2023 में थाना दशाश्वमेध में धारा 379 और 411 भादवि, तथा वर्ष 2024 में थाना रामनगर में धारा 379, 411 भादवि और धारा 22, 8 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस दोनों के आपराधिक रिकॉर्ड की विस्तृत समीक्षा कर रही है।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम
यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त काशी जोन के निर्देशन और अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन के पर्यवेक्षण में की गई। सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर और प्रभारी निरीक्षक थाना भेलूपुर के नेतृत्व में गठित टीम में प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार त्रिपाठी, उपनिरीक्षक नितेश कुमार चौकी प्रभारी महमूरगंज, उपनिरीक्षक किशन सोनी, उपनिरीक्षक सूर्यभान, उपनिरीक्षक पवन कुमार पांडेय, हेड कांस्टेबल मनोज यादव, कांस्टेबल सूरज कुमार और कांस्टेबल संदीप कुमार शामिल रहे।
अभियान जारी रखने की तैयारी
कमिश्नरेट वाराणसी में ई-रिक्शा और अन्य वाहनों की चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए विशेष निगरानी रखी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और संगठित चोरी गिरोहों पर प्रभावी अंकुश लगाया जाएगा। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है और उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
भेलूपुर पुलिस की इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
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