ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शिवपुर थाना के 1998 के मारपीट मामले में अभियुक्त को सजा, 500 रुपये का जुर्माना
कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप वर्ष 1998 के मारपीट के मामले में अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध कर सजा सुनाई गई है। थाना शिवपुर में पंजीकृत मुकदमे में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
1998 का मामला, अब मिला न्यायिक निर्णय
थाना शिवपुर, कमिश्नरेट वाराणसी में मु0अ0सं0 C6/1998 धारा 323, 504 भादवि के अंतर्गत यह मुकदमा पंजीकृत था। मामला लड़ाई-झगड़ा और मारपीट से संबंधित था। लंबे समय से लंबित इस प्रकरण में पुलिस की सतत मॉनिटरिंग और न्यायालय में प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप अंतिम निर्णय प्राप्त हुआ।
न्यायालय ने सुनाई सजा
माननीय न्यायालय CJ (JD) FTC-14 FC जनपद वाराणसी ने 21 फरवरी 2026 को अभियुक्त गुलाब पुत्र विश्राम निवासी वसुदेवपुर थाना सारनाथ जनपद वाराणसी को दोषसिद्ध पाया। न्यायालय ने धारा 323 और 504 भादवि के अंतर्गत अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा तथा कुल 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
प्रभावी पैरवी का परिणाम
इस मामले में प्रभारी निरीक्षक थाना शिवपुर तथा मॉनिटरिंग सेल वाराणसी द्वारा न्यायालय में प्रभावी और निरंतर पैरवी की गई। “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पुराने मामलों की समीक्षा कर उन्हें समयबद्ध तरीके से निस्तारित कराने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लंबित मामलों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को दंडित कराना प्राथमिकता में है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत ऐसे मामलों की नियमित समीक्षा कर न्यायालय में सशक्त प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित किया जा रहा है।
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