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वाराणसी: सार्वजनिक वाहनों पर चालक की पहचान अनिवार्य, नियम न मानने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही

वाराणसी: सार्वजनिक वाहनों पर चालक की पहचान अनिवार्य, नियम न मानने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही

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वाराणसी में आरटीओ ने ओला, उबर, ऑटो और ई-रिक्शा चालकों को पहचान संबंधी जानकारी वाहन में प्रदर्शित करने का आदेश दिया है, उल्लंघन करने पर वाहन सीज कर दिया जाएगा।

वाराणसी: शहर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने एक अहम कदम उठाया है। अब ओला, उबर, रैपिडो, ई-रिक्शा और ऑटो-रिक्शा जैसे सभी सार्वजनिक वाहनों के चालकों को अपने वाहन में पहचान से जुड़ी जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। इस आदेश के तहत चालक को वाहन के अंदर तीन स्थानों पर दोनों साइड और पीछे की ओर पीली या लाल पट्टिका पर हिंदी में काले रंग से अपना नाम, मोबाइल नंबर और आधार संख्या अंकित करानी होगी।

आरटीओ प्रशासन ने सभी वाहन चालकों और स्वामियों को इस निर्देश का पालन करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। तय समय सीमा के भीतर यदि कोई वाहन इस मानक का पालन नहीं करता पाया गया, तो उस वाहन को सीज कर दिया जाएगा और संबंधित चालक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आरटीओ शिखर ओझा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि यह व्यवस्था इसलिए लागू की जा रही है ताकि सार्वजनिक वाहनों का एक व्यवस्थित और डिजिटल डेटा बेस तैयार किया जा सके। इससे न केवल प्रशासन को ट्रैफिक और परिवहन निगरानी में मदद मिलेगी, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी एक ठोस व्यवस्था बन सकेगी। यह प्रावधान सुनिश्चित करेगा कि जिस चालक का नाम वाहन में दर्ज है, केवल वही व्यक्ति उस वाहन का संचालन करे।

यदि किसी वाहन को कोई अन्य व्यक्ति, चाहे वह वयस्क हो या नाबालिग, चलाते हुए पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस दिशा में आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त निगरानी टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस पहले ही ई-रिक्शा और ऑटो के लिए बारकोड के माध्यम से रूट निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुकी है, जिससे अनधिकृत संचालन पर रोक लगाई जा सके।

इस नए निर्देश का मुख्य उद्देश्य है कि शहर में चलने वाले प्रत्येक सार्वजनिक वाहन की जिम्मेदारी तय की जा सके और किसी भी आपराधिक या आपत्तिजनक गतिविधि की स्थिति में त्वरित पहचान और कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इससे यात्रियों को भी अधिक भरोसेमंद सेवा का अनुभव मिलेगा और किसी भी असामान्य स्थिति में संबंधित चालक की पहचान तुरंत की जा सकेगी।

प्रशासन द्वारा जारी किए गए इस आदेश को लागू कराने के लिए सभी थानों, ट्रैफिक चौकियों और आरटीओ कार्यालय को दिशा-निर्देश भेज दिए गए हैं। साथ ही, वाहन मालिकों और चालकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर यह कार्य पूर्ण कर लें, अन्यथा उन्हें न केवल आर्थिक दंड झेलना पड़ेगा, बल्कि उनके वाहन के संचालन पर भी रोक लग सकती है।

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