वाराणसी में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को 3 साल की सजा, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कार्रवाई
वाराणसी। पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। थाना चौक में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में आरोपी मेहंदी हसन को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने सुनाई सजा
पुलिस उपायुक्त काशी जोन कार्यालय से जारी प्रेस नोट के अनुसार, थाना चौक में पंजीकृत मुकदमा संख्या 57/2022, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट से संबंधित प्रकरण में मा० न्यायालय स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट (एएसजे-13), वाराणसी ने आरोपी को दोषी पाया।
न्यायालय ने आरोपी मेहंदी हसन को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में आरोपी को 15 दिन का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
अभियुक्त का विवरण
दोषी अभियुक्त की पहचान मेहंदी हसन पुत्र राहत अली, निवासी असांरगंज पिहानी देहात, जनपद हरदोई के रूप में हुई है। वर्तमान में वह संजय नगर कॉलोनी, रेलवे हुसैनी मस्जिद के पास, थाना हनुमानगंज, जनपद भोपाल (मध्य प्रदेश) में रह रहा था।
प्रभावी पैरवी से मिली सफलता
इस मामले में थाना चौक पुलिस और मॉनिटरिंग सेल द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय में अभियोजन पक्ष मजबूत रहा, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को सजा दिलाने में सफलता मिली।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लगातार कार्रवाई
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपराधियों को सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य अपराधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना है।
अपराधियों में बढ़ेगा भय
इस सजा के बाद क्षेत्र में अपराधियों के बीच भय का माहौल बनेगा और यह संदेश जाएगा कि कानून के खिलाफ गतिविधियों में शामिल लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
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