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Varanasi

कटिहार: डीजे वाहनों पर परिवहन विभाग का शिकंजा: 11 जब्त, 1.34 लाख जुर्माना वसूला

Dilip Kumar Associate Editor News Report Newspaper
Last updated: 28/02/2026 14:53
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Dilip Kumar
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ByDilip Kumar
Dilip Kumar is the Associate Editor at News Report, a registered Hindi newspaper committed to ethical, factual, and responsible journalism. He plays a key role in...
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3 Min Read
तेज आवाज वाले डीजे वाहन को जब्त करते परिवहन विभाग के अधिकारी।
परिवहन विभाग ने तेज आवाज वाले डीजे वाहनों पर कार्रवाई तेज कर दी है।
Contents
  • तेज आवाज वाले डीजे वाहनों पर शिकंजा, एक सप्ताह में 11 जब्त
  • परिवहन विभाग का रात्रिकालीन अभियान, 1.34 लाख रुपये जुर्माना वसूला
  • एक सप्ताह में 11 डीजे वाहन जब्त
  • रात 10 बजे के बाद सख्त प्रतिबंध

तेज आवाज वाले डीजे वाहनों पर शिकंजा, एक सप्ताह में 11 जब्त

परिवहन विभाग का रात्रिकालीन अभियान, 1.34 लाख रुपये जुर्माना वसूला

कटिहार, बिहार: जिले में अब तेज आवाज और नियमों की अनदेखी कर संचालित होने वाले डीजे वाहनों पर सख्ती शुरू हो गई है। जिला परिवहन विभाग ने रात्रिकालीन अभियान चलाकर नियम तोड़ने वाले डीजे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। विभागीय निर्देश के तहत चलाए जा रहे इस अभियान का असर भी दिखने लगा है।

परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कई डीजे संचालक अपने वाहनों का स्वरूप बदलकर उनका उपयोग करते हैं, जो मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। वाहन में अवैध रूप से साउंड सिस्टम फिट कर उसे डीजे में परिवर्तित करना नियमों के विरुद्ध है। बिहार सरकार के निर्देश पर अवैध और अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जा रहा है।

एक सप्ताह में 11 डीजे वाहन जब्त

बीते एक सप्ताह के भीतर परिवहन विभाग ने 11 डीजे वाहनों को जब्त किया है। इन वाहनों से कुल 1 लाख 34 हजार 600 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि शादी-ब्याह या अन्य समारोहों में डीजे वाहन का उपयोग निर्धारित नियमों के दायरे में ही किया जा सकता है।

बिना अनुमति डीजे संचालन, निर्धारित समय सीमा से बाहर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग और अश्लील गीतों का प्रसारण अब भारी पड़ सकता है। विभाग ने वर-वधू पक्ष और आयोजकों से अपील की है कि डीजे बुकिंग से पहले सभी नियमों और शर्तों की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।

रात 10 बजे के बाद सख्त प्रतिबंध

जिला परिवहन पदाधिकारी सवीर रंजन ने बताया कि बिना अनुमति डीजे बजाने, वाहन अधिनियम का पालन न करने, अश्लील गाने बजाने तथा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तेज ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में डीजे वाहन जब्त कर जुर्माना वसूला जाएगा।

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उन्होंने यह भी कहा कि गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगे भी जो डीजे संचालक मोटर वाहन अधिनियम और ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ अभियान जारी रहेगा।

कार्रवाई शुरू होने के बाद लोगों में चर्चा है कि यदि नियमों की अनदेखी जारी रही तो शादी-ब्याह और अन्य आयोजनों में डीजे की धुनें फीकी पड़ सकती हैं। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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