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Uttrakhand

नोएडा: गैंगस्टर रवि काना ने पांच करोड़ की रंगदारी मामले में अग्रिम जमानत मांगी

Dilip Kumar - Associate Editor : News Report
Last updated: 20/03/2026 16:27
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Dilip Kumar
Dilip Kumar - Associate Editor : News Report
ByDilip Kumar
Dilip Kumar is the Associate Editor at News Report, a registered Hindi newspaper committed to ethical, factual, and responsible journalism. He plays a key role in...
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3 Min Read
गैंगस्टर रवि काना की अदालती पेशी का दृश्य
नोएडा कोर्ट में गैंगस्टर रवि काना की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई
Contents
  • नोएडा: गैंगस्टर रवि काना ने पांच करोड़ की रंगदारी मामले में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की
  • 25 मार्च को होगी दोनों मामलों में सुनवाई
  • शादी से लौटते समय रोककर मांगी थी रंगदारी
  • गिरोह पर पहले भी वसूली के आरोप
  • सेक्टर-63 के मामले में भी सुनवाई तय
  • पुलिस और प्रशासन की कड़ी नजर

नोएडा: गैंगस्टर रवि काना ने पांच करोड़ की रंगदारी मामले में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की

नोएडा में पांच करोड़ रुपये की रंगदारी और जान से मारने की धमकी के गंभीर मामले में गैंगस्टर रवि काना ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सेक्टर-39 कोतवाली में दर्ज इस मामले में रवि काना की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है। इसके साथ ही सेक्टर-63 कोतवाली में दर्ज एक अन्य रंगदारी मामले में भी उसकी जमानत को लेकर सुनवाई प्रस्तावित है।

25 मार्च को होगी दोनों मामलों में सुनवाई

जिला अदालत में इन दोनों मामलों की सुनवाई आगामी 25 मार्च को निर्धारित की गई है। अभियोजन और बचाव पक्ष के बीच इस मामले को लेकर कानूनी बहस होने की संभावना है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की भी नजर इस पर बनी हुई है।

शादी से लौटते समय रोककर मांगी थी रंगदारी

रवि काना के अधिवक्ता ललित मोहन गुप्ता के अनुसार, सेक्टर-62 निवासी वादी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 21 फरवरी की रात वह एक शादी समारोह से कार द्वारा अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में बाइक सवार कुछ युवकों ने मदद मांगने के बहाने उन्हें रोका।

जैसे ही वादी कार से नीचे उतरे, आरोपियों ने खुद को रवि काना गिरोह का सदस्य बताते हुए उनसे पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी। साथ ही रकम न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

गिरोह पर पहले भी वसूली के आरोप

पुलिस की प्रारंभिक विवेचना में यह भी सामने आया है कि रवि काना गिरोह पहले भी इस तरह की धमकी देकर वसूली की घटनाओं में शामिल रहा है। इस कारण मामले को और भी गंभीरता से देखा जा रहा है।

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सेक्टर-63 के मामले में भी सुनवाई तय

इसके अलावा सेक्टर-63 कोतवाली में दर्ज एक अन्य रंगदारी मामले में भी रवि काना की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। दोनों मामलों में अदालत का फैसला अहम माना जा रहा है, जो आगे की कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।

पुलिस और प्रशासन की कड़ी नजर

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। यदि अदालत से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होती है, तो आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।

फिलहाल, दोनों मामलों में आगामी सुनवाई को लेकर कानूनी प्रक्रिया जारी है और सभी की निगाहें 25 मार्च को होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई हैं।

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