कोडीन कफ सीरप तस्करी मामले में शुभम जायसवाल के खिलाफ गैर-जमानती वारंट
कोडीनयुक्त कफ सीरप तस्करी गिरोह के सरगना शुभम जायसवाल के खिलाफ वाराणसी पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पीडी फार्मा प्रकरण में उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कराया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार शुभम वर्तमान में दुबई में छिपा हुआ है।
रोहनिया क्षेत्र के भदवर स्थित एक जिम के तहखाने से 500 पेटी कफ सीरप बरामद होने के मामले में अदालत ने उसे 30 मार्च तक न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है। निर्धारित तिथि तक उपस्थित न होने पर पुलिस उसे भगोड़ा घोषित कराने के लिए परिवाद दाखिल करेगी, ताकि प्रत्यर्पण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके।
18 दिसंबर को दर्ज हुआ था मामला
औषधि निरीक्षक जुनाब अली ने 18 दिसंबर को पीडी फार्मा के मालिक विष्णुकांत पांडेय के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। जांच के दौरान इस तस्करी गिरोह में कई अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता सामने आई।
जांच में शुभम जायसवाल, उसके पिता भोला प्रसाद, वाराणसी के लोकेश अग्रवाल और प्रतीक गुजराती, प्रयागराज के सुरेश चंद्र गुप्ता, फैजुर रहमान, मोहम्मद सैफ, सत्येंद्र कुमार साहू तथा कानपुर के विनोद अग्रवाल के नाम सामने आए थे।
अन्य आरोपी गिरफ्तार, चार्जशीट की तैयारी
शुभम को छोड़कर अन्य सभी आरोपितों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस अब इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। शुभम की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार प्रयास कर रही है।
कोतवाली थाने में दर्ज एक अन्य मामले में भी अदालत ने शुभम को 30 मार्च तक पेश होने का निर्देश दिया है। एसीपी विजय प्रताप के अनुसार न्यायालय की उद्घोषणा उसके प्रह्लादघाट स्थित आवास और सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कर दी गई है।
प्रत्यर्पण की तैयारी संभव
यदि वह तय समय सीमा में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं होता है, तो पुलिस उसे भगोड़ा घोषित कराने की कार्रवाई करेगी। इसके बाद दुबई से प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कोडीनयुक्त कफ सीरप की अवैध तस्करी के खिलाफ सख्त अभियान जारी रहेगा और फरार आरोपियों को कानून के दायरे में लाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
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