बलिया में एनडीपीएस एक्ट के मामले में अभियुक्त को एक वर्ष का सश्रम कारावास, ऑपरेशन कनविक्शन के तहत मिली सफलता
जनपद बलिया में ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के अंतर्गत पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा संचालित इस अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप एनडीपीएस एक्ट के एक प्रकरण में अभियुक्त को सजा दिलाई गई है।
थाना फेफना का मामला
यह प्रकरण थाना फेफना पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 308 वर्ष 2023 धारा 8 और 20 एनडीपीएस एक्ट से संबंधित है। मामले में अभियुक्त हरेन्द्र यादव उर्फ हरिन्द्र पुत्र श्रीकिशुन यादव निवासी ग्राम परसियापुर थाना गड़वार जनपद बलिया को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा
दिनांक 17 फरवरी 2026 को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश 4 एनडीपीएस कोर्ट जनपद बलिया द्वारा अभियुक्त को धारा 8 और 20 एनडीपीएस एक्ट में दोषी करार दिया गया। न्यायालय ने अभियुक्त को 01 वर्ष का सश्रम कारावास और 10,000/ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
घटना का संक्षिप्त विवरण
मामले के अनुसार थाना फेफना पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान अभियुक्त के कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया था। बरामदगी के उपरांत पुलिस ने नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया और विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
प्रभावी पैरवी से मिली सजा
मामले में अभियोजन अधिकारी कुंज बिहारी गुप्ता द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। मॉनिटरिंग सेल द्वारा नियमित समीक्षा और गवाहों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित कराई गई, जिससे अभियोजन पक्ष मजबूत रहा और न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि संभव हो सकी।
ऑपरेशन कनविक्शन का उद्देश्य
ऑपरेशन कनविक्शन का उद्देश्य गंभीर और लंबित आपराधिक मामलों में शीघ्र और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करना है। इसके तहत पुलिस और अभियोजन विभाग के समन्वित प्रयासों से साक्ष्यों को सुदृढ़ कर दोषियों को दंडित कराया जा रहा है।
बलिया पुलिस ने कहा है कि जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध गतिविधियों के विरुद्ध सख्त अभियान जारी रहेगा तथा कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा।
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