शादी का झांसा देकर दुष्कर्म: मिर्जामुराद पुलिस ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

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Mridul Kumar Tiwari
Mridul Kumar Tiwari is the Editor-in-Chief of News Report, a registered Hindi newspaper dedicated to credible, independent, and public-interest journalism. He oversees editorial operations, newsroom standards,...
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शादी का झांसा देकर दुष्कर्म: मिर्जामुराद पुलिस ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप, मिर्जामुराद पुलिस ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अमित मिश्रा की रिपोर्ट  : वाराणसी : थाना मिर्जामुराद पुलिस ने शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने के आरोप में वांछित अभियुक्त को , आज 16 फरवरी 2026 को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना के आधार पर रिंग रोड, बेनीपुर के पास की। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध संबंधित धाराओं में विधिक कार्रवाई की जा रही है।

यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त वाराणसी के निर्देशन में अपराध एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। पुलिस उपायुक्त गोमती जोन के निर्देशन एवं क्षेत्रीय अधिकारियों के पर्यवेक्षण में थाना मिर्जामुराद पुलिस टीम सक्रिय रूप से अभियुक्त की तलाश में जुटी थी।

रिंग रोड से हुई गिरफ्तारी

पुलिस के अनुसार दिनांक 16.02.2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि संबंधित प्रकरण में वांछित अभियुक्त क्षेत्र में मौजूद है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने रिंग रोड, बेनीपुर के पास घेराबंदी कर अभियुक्त मोहित जायसवाल उर्फ बब्लू जायसवाल पुत्र रमेश जायसवाल, निवासी ग्राम करधना कलवरिया, थाना मिर्जामुराद, जनपद वाराणसी, उम्र लगभग 20 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया।

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मिर्जामुराद पर मु0अ0सं0 38/2026 धारा 69 बीएनएस एवं 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत है।

पीड़िता के आरोप गंभीर

प्रकरण के संबंध में वादिनी द्वारा थाना मिर्जामुराद पर दी गई लिखित तहरीर में उल्लेख किया गया कि पीड़िता अनुसूचित जाति वर्ग से संबंध रखती है। आरोप है कि अभियुक्त ने विवाह का आश्वासन देकर लंबे समय तक उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। तहरीर के अनुसार अभियुक्त ने पीड़िता की मांग में सिन्दूर भरकर उसे विश्वास दिलाया कि वह उससे विवाह करेगा।

वादिनी के मुताबिक इस विश्वास के आधार पर अभियुक्त ने बार-बार उसके साथ संबंध बनाए। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि वर्तमान में वह लगभग एक माह की गर्भवती है। जब उसने विवाह के संबंध में दबाव बनाया तो अभियुक्त ने किनारा कर लिया, जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

कानूनी धाराओं में मुकदमा दर्ज

प्राप्त तहरीर के आधार पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। धारा 69 बीएनएस के अंतर्गत विवाह का झांसा देकर यौन शोषण के आरोप की जांच की जा रही है, जबकि अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित पीड़िता के साथ अपराध होने के कारण एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(v) भी जोड़ी गई है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की विवेचना विधि अनुसार की जा रही है। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण एवं अन्य आवश्यक साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

आगे की कार्रवाई जारी

गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को लेकर सख्त रुख अपनाया गया है और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

जनपद वाराणसी पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी के साथ इस प्रकार की घटना घटित होती है तो वह बिना झिझक पुलिस से संपर्क करे। शिकायत मिलने पर तत्परता से विधिक कार्रवाई की जाएगी।