वाराणसी में अपहरण के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, अपहृता सकुशल बरामद
अमित मिश्रा की रिपोर्ट : वाराणसी। पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के गोमती जोन अंतर्गत थाना सिंधौरा पुलिस ने अपहरण और पॉक्सो एक्ट से जुड़े गंभीर मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान अपहृता को भी सकुशल बरामद कर लिया है।
ऑपरेशन के तहत हुई गिरफ्तारी
पुलिस आयुक्त वाराणसी के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान के तहत थाना सिंधौरा पुलिस टीम क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक और समय
स्थान रामबाबा इंटर कॉलेज के पास कस्बा सिंधौरा थाना सिंधौरा वाराणसी
दिनांक 19.03.2026
समय पुलिस कार्रवाई के दौरान
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण
प्रिन्स कुमार पुत्र गुलाब सेठ निवासी ग्राम सिंधौरा थाना सिंधौरा जनपद वाराणसी उम्र करीब 21 वर्ष
घटना का विवरण
प्रकरण के अनुसार दिनांक 14.03.2026 को वादिनी द्वारा थाना सिंधौरा पर सूचना दी गई थी कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री को अभियुक्त द्वारा 12.03.2026 को सरैया बाजार से शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाया गया था।
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए तथा वादिनी और उसके परिवार को गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
तहरीर के आधार पर थाना सिंधौरा में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की और तत्परता से कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर अपहृता को सकुशल बरामद कर लिया।
पंजीकृत अभियोग व धाराएं
मु0अ0सं0 050 2026 थाना सिंधौरा कमिश्नरेट वाराणसी
धारा 64(2)(m) बीएनएस दुष्कर्म से संबंधित प्रावधान
धारा 87 बीएनएस अपहरण से संबंधित प्रावधान
धारा 137 बीएनएस नाबालिग से संबंधित अपराध
धारा 351(2) बीएनएस गाली गलौज और धमकी
धारा 352 बीएनएस मारपीट या आपराधिक बल
धारा 3 और 4 पॉक्सो एक्ट नाबालिग के विरुद्ध यौन अपराध
आपराधिक इतिहास
1. मु0अ0सं0 050 2026 धारा 64(2)(m), 87, 137, 351(2), 352 बीएनएस व 3 4 पॉक्सो एक्ट थाना सिंधौरा वाराणसी
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम
उप निरीक्षक रोहित कुमार चौकी प्रभारी कस्बा थाना सिंधौरा
मय पुलिस टीम
पुलिस की अपील
पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि नाबालिगों से जुड़े किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई कर अपराधों पर नियंत्रण किया जा सके।
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