News Report : Varanasi Hindi News | वाराणसी की हिंदी न्यूज़, हिंदी समाचार, Hindi Samachar, Latest News in Hindi और Breaking News in Hindi की ताजा ख़बरें
JOIN US
  • वाराणसी
  • उत्तर प्रदेश
  • पुलिस कार्रवाई
  • Uttar Pradesh News
  • Crime News
  • वाराणसी पुलिस
  • गिरफ्तारी
  • Varanasi News
LATEST NEWS
वाराणसी: नगर निगम की अनुकरणीय पहल, अब हर शनिवार नो फ्यूल डे
वाराणसी: 10 साल पुराने NDPS केस में राजकुमार यादव को मिली बड़ी राहत, अदालत ने दी जमानत
योगी सरकार का सादगी मंत्र: मंत्रियों को मितव्ययिता, पर्यावरण संरक्षण व जनसेवा का पाठ
वाराणसी: सफाईकर्मियों का उग्र प्रदर्शन, सड़क पर कूड़ा बिखेरा, वेतन कटौती से आक्रोश
लखनऊ: सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का निधन
वाराणसी: भ्रष्टाचार पर प्रशासन का कड़ा प्रहार, घटिया सड़क निर्माण में ठेकेदारों पर FIR
देवकली पंप कैनाल कांड: 36 साल बाद अदालत में पेश हुए बृजेश सिंह, खुद को बताया निर्दोष
वाराणसी: बिजली विभाग का काला दिन, सरकारी संपत्ति राख तो कही उजड़ गया एक परिवार
वाराणसी: नाला सफाई में लापरवाही पर नगर आयुक्त का सख्त एक्शन, ठेकेदार व जेई पर गिरी गाज
वाराणसी: रामनगर प्रीमियर लीग सीजन 3 का भव्य आगाज, विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने बढ़ाया उत्साह
News ReportNews Report
  • Home
  • India
  • Delhi
  • Uttar Pradesh
  • Bihar
  • Varanasi
Search
  • World
  • India
  • Uttar Pradesh
  • Entertainment
  • Varanasi
  • Prayagraj
  • Bihar
  • Lucknow
  • Kanpur
  • Meerut
  • Ghazipur
  • Read History
Follow US
Varanasi

वाराणसी: 10 साल पुराने NDPS केस में राजकुमार यादव को मिली बड़ी राहत, अदालत ने दी जमानत

Sandeep Srivastava Sub Editor News Report Newspaper
Last updated: 14/05/2026 13:08
By
Sandeep Srivastava
Sandeep Srivastava Sub Editor News Report Newspaper
BySandeep Srivastava
Sandeep Srivastava serves as a Sub Editor at News Report, a registered Hindi newspaper dedicated to ethical, accurate, and reader-focused journalism. He is responsible for copy...
Follow:
Share
6 Min Read
वाराणसी अदालत में एक व्यक्ति को जमानत मिलने के बाद राहत की मुद्रा में दिखाया गया।
वाराणसी की अदालत ने दशक पुराने एनडीपीएस मामले में राजकुमार यादव को जमानत दी।
Contents
  • वाराणसी: अदालत का बड़ा फैसला दशक भर पुराने एनडीपीएस मामले में राजकुमार यादव को मिली राहत, कानूनी गलियारों में चर्चा तेज
  • सुनवाई के दौरान अदालत में चली लंबी बहस
  • अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति ने रखा कानूनी पक्ष
  • अधिवक्ता विनोद यादव ने सामाजिक पक्ष रखा
  • अधिवक्ता धनंजय साहनी ने सुधार के अवसर पर दिया जोर
  • एक दशक पुराने मामले में मिली सशर्त राहत

वाराणसी: अदालत का बड़ा फैसला दशक भर पुराने एनडीपीएस मामले में राजकुमार यादव को मिली राहत, कानूनी गलियारों में चर्चा तेज

वाराणसी: उत्तर प्रदेश की न्याय नगरी काशी में वर्षों से लंबित एक हाई प्रोफाइल एनडीपीएस मामले ने उस वक्त एक नया मोड़ ले लिया जब स्थानीय अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी पर मुहर लगा दी। लगभग दस साल पुराने इस कानूनी प्रकरण में वाराणसी स्थित अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी 14वें वित्त आयोग की अदालत ने आरोपी राजकुमार यादव को सशर्त रिहाई के आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें अभियोजन के कड़े विरोध के बावजूद बचाव पक्ष ने कानूनी तथ्यों और मानवीय संवेदनाओं का ऐसा ताना बाना बुना जिसने अदालत को संतुष्ट कर दिया।

यह पूरा मामला साल 2016 का है जब रोहनिया पुलिस ने एक विशेष अभियान के दौरान राजकुमार यादव को गिरफ्तार करने का दावा किया था। पुलिसिया रिकॉर्ड और मुकदमा अपराध संख्या 651 (2016) के अनुसार 4 सितंबर 2016 की दरम्यानी रात को आरोपी के पास से 300 ग्राम अफीम बरामद होने की बात कही गई थी। एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/18 के तहत दर्ज इस मुकदमे ने शुरुआती दौर में काफी सुर्खियां बटोरी थीं लेकिन समय बीतने के साथ यह कानूनी पेचीदगियों और तारीखों के जाल में उलझता चला गया। इस लंबी अवधि के दौरान आरोपी की अनुपस्थिति और उसके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट ने मामले को और भी पेचीदा बना दिया था।

सुनवाई के दौरान अदालत में चली लंबी बहस

सुनवाई के दौरान अदालत का दृश्य काफी गहमागहमी भरा रहा। सरकारी वकील ने जमानत का पुरजोर विरोध करते हुए दलील दी कि नशीले पदार्थों की तस्करी समाज के लिए एक कैंसर की तरह है और आरोपी पूर्व में अदालती कार्यवाही से बचता रहा है। अभियोजन पक्ष ने रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि आरोपी की लापरवाही के कारण ही न्यायिक प्रक्रिया में इतना विलंब हुआ इसलिए उसे किसी भी प्रकार की राहत देना न्यायोचित नहीं होगा। हालांकि जब बचाव पक्ष के वकीलों की टीम ने अपनी दलीलें शुरू कीं तो मामले का पलड़ा धीरे धीरे बदलता नजर आया।

अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति ने रखा कानूनी पक्ष

बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति ने अदालत को आश्वस्त किया कि आरोपी अब पूरी तरह से कानून का पालन करने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने तार्किक रूप से स्पष्ट किया कि आरोपी ने स्वयं न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया है जो उसके सुधरे हुए आचरण और न्याय व्यवस्था में अटूट विश्वास को दर्शाता है। श्री प्रजापति ने जोर देकर कहा कि लंबे समय तक जेल में रखना सजा का विकल्प नहीं हो सकता खासकर तब जब आरोपी ट्रायल में सहयोग करने का हलफनामा दे रहा हो।

अधिवक्ता विनोद यादव ने सामाजिक पक्ष रखा

वहीं अधिवक्ता विनोद यादव ने इस कानूनी लड़ाई को एक सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण प्रदान किया। उन्होंने अदालत के समक्ष आरोपी की पृष्ठभूमि रखते हुए बताया कि राजकुमार यादव एक साधारण दूध व्यवसायी है और अपने पूरे परिवार का इकलौता सहारा है। उन्होंने तर्क दिया कि एक व्यक्ति की लंबे समय तक अनुपस्थिति से न केवल न्यायिक कार्य प्रभावित होता है बल्कि एक पूरा परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच जाता है। उन्होंने अदालत से अपील की कि न्याय करते समय सामाजिक परिस्थितियों और आरोपी के जीविकोपार्जन के अधिकार को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

More Read

वाराणसी में लोग हाथों में बैनर लेकर पैदल चलते हुए, उनके पीछे साइकिल और इलेक्ट्रिक वाहन
वाराणसी: नगर निगम की अनुकरणीय पहल, अब हर शनिवार नो फ्यूल डे
वाराणसी: सफाईकर्मियों का उग्र प्रदर्शन, सड़क पर कूड़ा बिखेरा, वेतन कटौती से आक्रोश
वाराणसी: भ्रष्टाचार पर प्रशासन का कड़ा प्रहार, घटिया सड़क निर्माण में ठेकेदारों पर FIR
देवकली पंप कैनाल कांड: 36 साल बाद अदालत में पेश हुए बृजेश सिंह, खुद को बताया निर्दोष

अधिवक्ता धनंजय साहनी ने सुधार के अवसर पर दिया जोर

इस बहस को तार्किक परिणति तक पहुंचाते हुए अधिवक्ता धनंजय साहनी ने स्पष्ट किया कि आरोपी 15 अप्रैल 2026 से ही जिला कारागार वाराणसी में निरुद्ध है और उसने अपनी ओर से प्रायश्चित और सहयोग की भावना प्रदर्शित की है। उन्होंने कहा कि न्याय का मूल मंत्र केवल दंड देना नहीं बल्कि सुधार का अवसर प्रदान करना भी है। बचाव पक्ष की इन संयुक्त और प्रभावी दलीलों के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और वर्तमान परिस्थितियों का बारीकी से अवलोकन किया।

एक दशक पुराने मामले में मिली सशर्त राहत

अंततः दोनों पक्षों की लंबी बहस सुनने के बाद अदालत ने राजकुमार यादव की दूसरी जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया। न्यायाधीश ने आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और उतनी ही राशि के दो स्थानीय जमानतदार पेश करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया। हालांकि अदालत ने कड़ी हिदायत दी है कि आरोपी मुकदमे की प्रत्येक तारीख पर हाजिर होगा और किसी भी गवाह या साक्ष्य को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा। एक दशक से चल रहे इस कानूनी संघर्ष में आई यह राहत न केवल आरोपी के परिवार के लिए बड़ी खबर है बल्कि यह फैसला कानूनी शोधकर्ताओं के लिए भी एक उदाहरण बन गया है कि कैसे ठोस पैरवी से जटिल मामलों में भी न्याय की राह आसान हो सकती है।

Share on WhatsApp
TAGGED:NDPS केसVaranasiकानूनी खबरजमानतराजकुमार यादववाराणसीश्रीकांत प्रजापति
Previous Article योगी आदित्यनाथ मंत्रियों को संबोधित करते हुए, मितव्ययिता और पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए। योगी सरकार का सादगी मंत्र: मंत्रियों को मितव्ययिता, पर्यावरण संरक्षण व जनसेवा का पाठ
Next Article वाराणसी में लोग हाथों में बैनर लेकर पैदल चलते हुए, उनके पीछे साइकिल और इलेक्ट्रिक वाहन वाराणसी: नगर निगम की अनुकरणीय पहल, अब हर शनिवार नो फ्यूल डे
Latest
वाराणसी में लोग हाथों में बैनर लेकर पैदल चलते हुए, उनके पीछे साइकिल और इलेक्ट्रिक वाहन

वाराणसी: नगर निगम की अनुकरणीय पहल, अब हर शनिवार नो फ्यूल डे

वाराणसी अदालत में एक व्यक्ति को जमानत मिलने के बाद राहत की मुद्रा में दिखाया गया।

वाराणसी: 10 साल पुराने NDPS केस में राजकुमार यादव को मिली बड़ी राहत, अदालत ने दी जमानत

योगी आदित्यनाथ मंत्रियों को संबोधित करते हुए, मितव्ययिता और पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए।

योगी सरकार का सादगी मंत्र: मंत्रियों को मितव्ययिता, पर्यावरण संरक्षण व जनसेवा का पाठ

वाराणसी में बीएचयू चौराहे पर सड़क पर कूड़ा बिखेरकर प्रदर्शन करते सफाईकर्मी

वाराणसी: सफाईकर्मियों का उग्र प्रदर्शन, सड़क पर कूड़ा बिखेरा, वेतन कटौती से आक्रोश

अखिलेश यादव और प्रतीक यादव की एक पुरानी तस्वीर जिसमें दोनों साथ दिख रहे हैं।

लखनऊ: सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का निधन

Follow us on
FacebookLike
XFollow
InstagramFollow
YoutubeSubscribe
WhatsAppFollow
LinkedInFollow
News Report : Varanasi Hindi News | वाराणसी की हिंदी न्यूज़, हिंदी समाचार, Hindi Samachar, Latest News in Hindi और Breaking News in Hindi की ताजा ख़बरें
News Report — a registered newspaper under the Press Registrar General of India (PRGI), with Registration Number: UPHIN/25/A0643, We are your trusted source for Hindi news, delivering accurate, fast, and reliable updates from India and across the globe.
  • About us
  • Contact Us
  • Privacy Policy
  • Terms of Service
  • Ethics Policy
  • Corrections Policy
  • Editorial Policy
  • Editorial Team
  • RSS
  • Join us
© 2026 News Report. All Rights Reserved. This website follows the DNPA Code of Ethics.