मऊ जनपद के दक्षिणटोला थाना क्षेत्र में जमीन दिलाने के नाम पर छह लाख रुपये हड़पने और माफिया मुख्तार अंसारी का नाम लेकर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने औरंगाबाद निवासी आसिम सउद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
प्रकरण के अनुसार रानीपुर थाना क्षेत्र के मुंडसरा बुजुर्ग निवासी अश्वनी सिंह ने आरोप लगाया है कि दो जुलाई 2016 को शहर क्षेत्र में जमीन दिलाने का भरोसा दिलाकर आसिम सउद ने उनसे छह लाख रुपये अग्रिम के रूप में ले लिए। दोनों के बीच पुराने और घनिष्ठ संबंध होने के कारण अश्वनी सिंह ने दो लाख रुपये नकद दिए, जबकि चार लाख रुपये अपने बैंक खाते से स्थानांतरित किए थे। तय समय बीतने के बाद भी न तो जमीन मिली और न ही धनराशि वापस की गई।
आरोप है कि बार बार मांग करने पर आसिम सउद ने यह कहकर टालमटोल की कि पैसे खर्च हो चुके हैं और वह धीरे धीरे रकम लौटा देगा। कुछ समय बाद उसने एक लाख रुपये का चेक दिया, लेकिन वह चेक भी बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गया। इसके बाद पीड़ित ने संबंधित प्रकरण में न्यायालय में वाद दाखिल किया, जो वर्तमान में विचाराधीन है।
पीड़ित अश्वनी सिंह का यह भी कहना है कि जब वर्ष 2023 में उसने दोबारा अपनी रकम की मांग की तो आसिम सउद ने खुद को पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी का करीबी बताते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। आरोप है कि उसने जान से मरवाने की बात कहकर पीड़ित को भयभीत किया। इस धमकी से आहत होकर अश्वनी सिंह ने 25 मार्च 2023 को दक्षिणटोला थाने में लिखित तहरीर दी, लेकिन उस समय कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।
पुलिस कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय के आदेश पर अब दक्षिणटोला पुलिस ने आसिम सउद के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। थाना प्रभारी के अनुसार, मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है और सभी तथ्यों की जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।
इस मामले के सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का माहौल है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
