मीरजापुर: पिकअप से 06 गोवंश बरामद, 05 अंतर्राज्यीय गो-तस्कर गिरफ्तार, अवैध हथियार भी जब्त
मीरजापुर जनपद के थाना हलिया पुलिस ने गो-तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए वध हेतु क्रूरता पूर्वक ले जाए जा रहे छह गोवंशों को बरामद किया है। इस दौरान पांच अंतर्राज्यीय शातिर गो-तस्करों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से अवैध हथियार, कारतूस और नशीली दवाएं भी बरामद हुई हैं।
पंचायत भवन के पास पिकअप से बरामद हुए गोवंश
पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक के निर्देश पर जनपद में गो-तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन और क्षेत्राधिकारी लालगंज के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। 03 मार्च 2026 को थाना हलिया पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम देवरी स्थित पंचायत भवन के पास से एक बिना नंबर की पिकअप को घेराबंदी कर रोका।
पिकअप में छह गोवंशों को क्रूरता पूर्वक बांधकर वध के लिए ले जाया जा रहा था। मौके से पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता
1. मथुरा प्रसाद बिंद पुत्र मुन्ना बिंद निवासी सहबाजपुर थाना चांद जनपद भभूआ बिहार उम्र करीब 32 वर्ष।
2. लालबहादुर राम पुत्र मोतीराम निवासी भरारी थाना चांद जनपद भभूआ बिहार उम्र करीब 50 वर्ष।
3. सहलू पुत्र बबुल्ली निवासी देवरी कला थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर उम्र करीब 38 वर्ष।
4. राजेश कोल पुत्र नंघोले निवासी छाहुर मझिगंवा थाना लालगंज जनपद मीरजापुर उम्र करीब 40 वर्ष।
5. घोप्पे पुत्र सालिक निवासी छाहुर मझिगंवा थाना लालगंज जनपद मीरजापुर उम्र करीब 35 वर्ष।
हथियार और नशीली दवाएं बरामद
गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 देशी तमंचा 315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस, 01 पिस्टल 32 बोर मय 02 जिंदा कारतूस, 01 चापड़, 01 चाकू, 08 इंजेक्शन तथा 01 शीशी में नशीली दवा बरामद की गई। पुलिस के अनुसार इंजेक्शन और नशीली दवा का उपयोग पशुओं को काबू में रखने के लिए किया जा रहा था।
इन धाराओं में मुकदमा दर्ज
थाना हलिया में मु0अ0सं0 20/2026 के तहत धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम, धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम तथा धारा 3/4/25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। सभी आरोपितों को न्यायालय भेज दिया गया है। गो-तस्करी में प्रयुक्त पिकअप वाहन को 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया है।
आपराधिक इतिहास भी सामने आया
पुलिस के अनुसार सहलू पुत्र बबुल्ली थाना मड़िहान का हिस्ट्रीशीटर है, जिसके विरुद्ध गोवध निवारण अधिनियम, गैंगेस्टर एक्ट और मारपीट से संबंधित कई मुकदमे दर्ज हैं। मथुरा प्रसाद बिंद और लालबहादुर राम के खिलाफ भी पूर्व में गोवध निवारण अधिनियम सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज रहे हैं।
संयुक्त पुलिस टीम की कार्रवाई
कार्रवाई में थाना हलिया के थानाध्यक्ष राजीव कुमार श्रीवास्तव तथा थाना लालगंज के प्रभारी निरीक्षक अभय कुमार सिंह मय पुलिस टीम शामिल रही। पुलिस का कहना है कि गो-तस्करी के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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