आजमगढ़ में ऑपरेशन कनविक्शन के तहत दो मामलों में सजा, लूट के आरोपी को 9 वर्ष 11 माह और एनडीपीएस मामले में 20 दिन का कारावास
जनपद आजमगढ़ में ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल की सतत निगरानी और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप दो अलग अलग मामलों में न्यायालय से दोषसिद्धि प्राप्त हुई है। एक मामले में लूट के आरोपी को 9 वर्ष 11 माह के सश्रम कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया, जबकि दूसरे मामले में अवैध नशीला पदार्थ रखने के आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि 20 दिवस के कारावास और 8000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
लूट के मामले में 9 वर्ष 11 माह की सजा
थाना गम्भीरपुर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 242 वर्ष 2015 धारा 392 411 328 भादवि से संबंधित प्रकरण में न्यायालय ने कठोर दंड सुनाया। वादी सूर्यभान यादव पुत्र चन्द्रिका यादव निवासी देवारा हरखूपुर कौवापुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ ने 14 दिसंबर 2015 को लिखित तहरीर दी थी कि उनके ट्रक पर लदी 20 टन अरहर की दाल जिसकी कीमत लगभग 27 लाख 50 हजार रुपये थी, छत्तीसगढ़ से गोरखपुर जाते समय ठेकमा बाजार थाना गम्भीरपुर क्षेत्र में रोक ली गई। आरोप था कि अभियुक्त दिनेश चौरसिया उर्फ टेनी पुत्र रामधनी निवासी राजेपुर थाना जलालपुर जनपद जौनपुर ने ट्रक चालक को नशीला पदार्थ खिलाकर उसकी जेब से 12 हजार रुपये और ट्रक सहित पूरा माल लूट लिया।
मामले की विवेचना के बाद अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान कुल पांच गवाहों का परीक्षण किया गया। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर 17 फरवरी 2026 को माननीय न्यायालय ईसी कोर्ट आजमगढ़ ने अभियुक्त दिनेश चौरसिया उर्फ टेनी को दोषसिद्ध पाते हुए 9 वर्ष 11 माह के सश्रम कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
अवैध गांजा रखने के मामले में सजा
दूसरा मामला थाना दीदारगंज में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 333 वर्ष 2023 धारा 8 20 एनडीपीएस एक्ट से संबंधित है। 20 दिसंबर 2023 को उप निरीक्षक प्रमोद कुमार यादव द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त राम आसरे यादव पुत्र राम निरंजन यादव निवासी मानीखुर्द थाना खेतासराय जनपद जौनपुर के कब्जे से 1.4 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया था। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना की गई।
मामले में भी आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया और कुल पांच गवाहों का परीक्षण हुआ। साक्ष्यों के आधार पर 18 फरवरी 2026 को माननीय न्यायालय एएसजे 3 आजमगढ़ ने अभियुक्त राम आसरे यादव को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि 20 दिवस के कारावास तथा 8000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
ऑपरेशन कनविक्शन का प्रभाव
जनपद पुलिस द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन कनविक्शन अभियान लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण और दोषियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से संचालित है। इसके अंतर्गत विवेचना की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है तथा मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष के बीच समन्वय स्थापित कर साक्ष्यों को न्यायालय में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाता है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोनों मामलों में समयबद्ध और सुदृढ़ पैरवी के कारण न्यायालय से दोषसिद्धि संभव हो सकी। इससे न केवल पीड़ित पक्ष को न्याय मिला बल्कि समाज में कानून के प्रति विश्वास भी मजबूत हुआ है। भविष्य में भी ऐसे अभियानों के माध्यम से अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
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